वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर (ITR) भरने की तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में कई सारे लोगों को आईटीआर के अलग- अलग फॉर्म को लेकर दुविधा बनी रहती है। अगर आप इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आपको इन सभी फॉर्म के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए।
ITR 1: ये फॉर्म वेतन पाने वाले लोगों के लिए होता है। अगर आपको वित्त वर्ष 2021-22 में 50 लाख रुपए तक का वेतन मिलता है तो फिर इसे भर सकते हैं। बता दें, इस फॉर्म में वेतन के अंतर्गत ही पेंशन को शामिल किया है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको पेंशन मिलती है तो भी आपको यही फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा अगर बैंक डिपॉजिट्स और एक घर से कोई कमाई होती है या कृषि से आपकी 5000 रुपए तक की आय होती है, तो भी आप आईटीआर-1 का चुनाव कर सकते हैं।
ITR 2: आपको आईटीआर 2 तब भरना होता है, जब आपकी आय में आईटीआर 1 में दी गई मदों के अलावा कैपिटल गेन, एक से अधिक घर से आय, विदेशों से या किसी विदेशी संपत्ति, लॉटरी और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर से होने वाली आय को शामिल किया जाता है।
ITR 3: ये फॉर्म आयकर विभाग की ओर से व्यापारियों या फिर किसी पेशे में शामिल लोगों के लिए जारी किया जाता है। अगर आप किसी कंपनी में साझेदार है। फिर भी आपको इसी फॉर्म को भरना चाहिए।
ITR 4: व्यक्ति, एचयूएफ और फर्म जिनकी आय 50 लाख रुपए तक है और किसी व्यापार और पेशे से आय अर्जित कर रहे हैं और आयकर भरने के प्रकल्पित कराधान योजना (presumptive taxation scheme) के तहत टैक्स भरते है तो आपको आईटीआर 4 के तहत टैक्स भरना होता है।
गलत फॉर्म भरने से क्या होगा: अगर आप गलत आईटीआर फॉर्म भरते हैं और अपनी कुछ आय को आयकर विभाग से छुपाते हैं तो आपको नोटिस मिल सकता है। आईटीआर में कोई भी गलती सुधारने के लिए आयकर विभाग आपको 15 दिन का समय भी देता है। अगर इस समय में भी आप अपनी गलती ठीक नहीं करते हैं तो आपका आयकर रिटर्न अवैध करार दिया जाता है।