ITR Filing 2025: आयकर रिटर्न फाइल करने का सीजन शुरू हो गया है। अब असेसमेंट ईयर 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने का समय है। अब कई लोग कनफ्यूजन में है कि रिटर्न को फाइल करते वक्त ओल्ड टैक्स रिजीम में बने रहें या न्यू टैक्स रिजीम को सिलेक्ट करें। अगर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें तो इसमें ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह टैक्स बचाने के लिए मिलने वाली छूट (सेक्शन 80C, 80D, 80G) नहीं मिलती है। अब यह सवाल है कि कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, आइए जानते हैं इसके बारे में…

ITR: 31 जुलाई तक किन्हें फाइल करना होगा अपना रिटर्न?

नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime)

– सालाना 4 लाख रुपये तक : कोई टैक्स नहीं
– 4 लाख 1 रुपये से 8 लाख रुपये तक : 5% टैक्स
– 8 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपये तक : 10% टैक्स
– 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक : 15% टैक्स
– 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक : 20% टैक्स
– 20 लाख 1 रुपये से 24 लाख रुपये तक : 25% टैक्स
– 24 लाख रुपये से अधिक : 30% टैक्स

नई टैक्स व्यवस्था में ये छूट

– 80CCH : अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा राशि पर पूरी छूट।
– 80CCD(2) : पेंशन योजना (NPS) में योगदान पर छूट।
– 80CCH : पेंशन फंड में योगदान पर छूट उपलब्ध है।
– 80JJAA : नए कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित छूट उपलब्ध है।

न्यू टैक्स रिजीम में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत 12 लाख रुपये की लिमिट तक टैक्स रिबेट मिलेगी। वहीं, अगर आप नौकरी पेशा है तो फिर आपको 75 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा।

प्रतिबंध लगते ही तुर्की की इस कंपनी को बड़ा झटका

ओल्ड टैक्स व्यवस्था (Old Tax Regime)

– पुरानी टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये की वार्षिक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
– 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक इनकम पर 5% टैक्स चुकाना होता है।
– 5 लाख से 10 लाख रुपये तक इनकम पर 20% टैक्स लगाया जाता है।
– 10 लाख से 50 लाख रुपये तक इनकम पर 30% टैक्स चुकाना होता है।

ओल्ड टैक्स व्यवस्था में ये छूट

  • – 80C : LIC, PPF, EPF, ELSS जैसी स्कीम में निवेश पर छूट।
    – 80D : हेल्थ इंश्योरेंस पर छूट।
    – 80DD : शारीरिक रूप से विकलांग परिवार के सदस्य के लिए छूट।
    – 80G : डोनेशन पर छूट।
    – सेक्शन 10(13A) : किराए के मकान में रहते हैं और सैलरी स्ट्रक्चर में HRA शामिल है, तो टैक्स छूट मिलती है।
    – 80E: एजुकेशन लोन पर चुकाए गए ब्याज की पूरी राशि पर टैक्स छूट (अधिकतम 8 साल तक) मिलती है।
    – LTA : भारत के भीतर खुद और परिवार के यात्रा खर्च पर टैक्स छूट मिलती है।