अगर आप ITR-2 के तहत अपना रिटर्न फाइल करने का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। विभाग ने आखिरकार पहले से भरे हुए डेटा के साथ ऑनलाइन फाइलिंग के लिए ITR-2 को एक्टिव कर दिया है यानी सैलरीड टैक्सपेयर, कई प्रॉपटी वाले टैक्सपेयर और कैपिटल गैन वाले लोग अब एक्सेल फाइल डाउनलोड किए बिना या मैन्युअल अपलोडिंग की परेशानी के बिना, अपना रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने ‘X’ (Twitter) पर लिखा, ‘टैक्सपेयर्स कृपया ध्यान दें! ITR-2 आयकर रिटर्न फॉर्म अब ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से भरे हुए डेटा के साथ ऑनलाइन फाइल करने के लिए उपलब्ध है।’
क्या बदला है?
अभी तक सिर्फ ITR-1 और ITR-4 ही ऑनलाइन फाइलिंग के लिए उपलब्ध थे। हालांकि, ITR-2 और ITR-3 एक्सेल यूटिलिटीज लगभग 100 दिनों की देरी के बाद पिछले हफ्ते जारी की गईं। ITR-2 के लिए पात्र लोगों के पास अब पहले से भरे हुए डेटा के साथ ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने का विकल्प होगा, साथ ही एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करने और भरने के बाद उसे अपलोड करने का विकल्प भी होगा। एक्सेल यूटिलिटी के साथ, टैक्स फॉर्म भरते, JSON फाइल बनाते और फिर उसे पोर्टल पर अपलोड करते। यह एक समय लेने वाली प्रक्रिया थी, खासकर तब जब अधिक लोग अपना टैक्स जल्दी और सही तरीके से भरना चाहते थे।
लेकिन अब इस अपडेट के साथ आपकी विवरण फॉर्म 26AS, AIS, PAN और TIS से स्वतः भर दिया जाएगी। आप अपना रिटर्न सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल पर फाइल कर सकते हैं। अब एक्सेल फॉर्म या JSON फाइल करने की जरूरत नहीं है।
किसे करना चाहिए ITR-2 का इस्तेमाल?
यह फॉर्म उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी इनकम सैलरी या पेंशन से होती है, एक से अधिक घरों के मालिक हैं, कैपिटल गैन (जैसे शेयर या संपत्ति की बिक्री से) अर्जित किया है, विदेशी संपत्ति/आय है (लेकिन कारोबार या पेशे से कोई आय नहीं है – यह ITR-3 है)।
ITR-3 के बारे में क्या है अपडेट?
यह अभी भी ऑनलाइन फाइलिंग के लिए लंबित है। हालांकि ITR-3 के लिए एक्सेल यूटिलिटी जारी कर दी गई है, लेकिन पहले से भरे हुए डेटा के साथ ऑनलाइन फाइलिंग अभी तक सक्षम नहीं है। इसलिए यदि आप इस कैटेगिरी में आते हैं, तो आपको अभी भी पुरानी एक्सेल-टू-JSON पद्धति का इस्तेमाल करना होगा।
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क्यों हुई देरी?
आम तौर पर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट प्रैल या मई तक यूटिलिटी और ऑनलाइन फॉर्म जारी कर देता है लेकिन इस बार इनकी रीलिज में काफी देरी हुई है। ITR-1 और ITR-4 पहले मई में आए, लेकिन ITR-2 और ITR-3 यूटिलिटी फाइलिंग सीजन शुरू होने के 100 दिन बाद आए।
सरकार ने इस देरी और आईटीआर फॉर्म में किए गए बदलावों के कारण वित्त वर्ष 2024-25 (AY 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी।
शेयर या रियल एस्टेट बेचने वाले सैलरीड कर्मचारियों जैसे थोड़े जटिल आय स्रोतों वाले करोड़ों टैक्सपेयर्स के लिए, पहले से भरे हुए डेटा वाली आईटीआर-2 फाइलिंग सुविधा का न होना एक बड़ी असुविधा थी। कई लोगों को या तो इंतजार करना पड़ता था या टैक्स सलाहकारों पर निर्भर रहना पड़ता था। यह अपडेट अब सभी को एक अधिक सरल और सेल्फ सर्विस विकल्प प्रदान करता है।
