इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 को समाप्‍त हो चुकी है। इसका मतलब है कि वो टैक्‍सपेयर्स जो वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं कर पाएं हैं, उन्‍हें अब आईटीआर दाखिल करने के लिए 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आईटीआर फाइल करने के बाद अभी तक वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो इसे 30 दिनों के भीतर करना होगा। ये फैसला केवल उन्हीं करदाताओं पर लागू होगा, जो 1 अगस्त के बाद अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं।

क्‍या हैं ITR वेरिफिकेशन के तरीके?

  • नियमों के मुताबिक, अगर आप बगैर डिजिटल सिग्‍नेचर के इलेक्‍ट्रॉनिकली ITR फाइल करते हैं तो ITR को आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डी-मैट अकाउंट कोड, प्री वेलिडेट बैंक अकाउंट या एटीएम से वेरिफाई करना जरूरी होता है। वेरिफाई करने का यह कार्य ITR फाइल करने के 30 दिनों के भीतर ही होना चाहिए। ये फैसला केवल उन्हीं करदाताओं पर लागू होगा, जो 1 अगस्त के बाद अपना आईटीआर फाइल कर रहे हैं।
  • इसके अलावा एक और विकल्‍प है। टैक्‍सपेयर्स फाइल की गई ITR की फिजिकल कॉपी सेंट्रलाइज्‍ड प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) के बेंगलुरु दफ्तर को भेज सकते हैं।

ITR वेरिफिकेशन कम्‍प्‍लीट नहीं है तो क्‍या होगा?

  • अगर ITR-V फॉर्म से वेरिफिकेशन प्रोसेस किया गया है, लेकिन वह कम्‍प्‍लीट नहीं होता तो यह माना जाएगा कि रिटर्न फाइल हुई ही नहीं।
  • सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्‍ट टैक्‍सेस (CBDT) की ओर सर्कुलर के मुताबिक, साल 2021-22 के लिए इलेक्‍ट्रॉनिकली फाइल की बहुत सारी ITR इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट को वेलिड ITR-V फॉर्म नहीं मिलने की वजह से अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं।
  • साल 2021-2022 के लिए टैक्‍सपेयर्स की तरफ से निर्धारित अवधि के अंदर इलेक्‍ट्रॉनिकली फाइल की गई ITR, जो कि इनकम्‍पलीट हैं या ITR-V फॉर्म सबमिट नहीं हो पाया है, तो वे ITR-V फॉर्म की साइन की हुई फिजिकल कॉपी को स्‍पीड पोस्‍ट के जरिए भेज सकते हैं या EVC/OTP की मदद से वेरिफाई करा सकते हैं।

आधार नंबर से ऐसे करें वेरिफाई

  • सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर लागिन करें।
  • ई वेरिफिकेशन के लिए आधार ओटीपी जनरेट करें।
  • आधार नंबर के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।
  • ओटीपी को वहां इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आ रहे ओटीपी के बॉक्स मे डालें।
  • इसके बाद आपकी इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरिफाई हो जाएगी।

इलेक्‍ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड

यह भी आधार वेरिफिकेशन की तरह ही होता है। इसमें भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय दिए गए मोबाइल नंबर पर एक कोड आता है, जिसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर डालना होता है और वेरिफिकेशन फाइलन हो जाता है।

नेटबैंकिंग से ऐसे करें ई वेरिफिकेशन:

  • सबसे पहले अपने उस नेटबैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करें जिसे इनकम टैक्स विभाग के साथ लिंक करा रखा है
  • अब इनकम टैक्स ई-फाइलिंग टैब को खोलें
  • इसके बाद आप अपने नेटबैंकिंग अकाउंट से ही सीधे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर चले जाएंगे
  • इसके बाद वहां View Returns/Forms के ऑप्शन पर क्लिक करें
  • Returns Pending for E-Verification पर क्लिक करें
  • वहां आ रहे e-verify के ऑप्शन पर क्लिक करें
  • continue पर क्लिक करके एक इलेक्ट्रोनिक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करें। इसके बाद कोड को वहां आ रहे कोड के बॉक्स में डाल दें और बस ई वेरिफिकेशन पूरा हो गया।