Income Tax Return (ITR) Filing Last Date Extended for AY 2019-20: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की लास्ट डेट एक महीना बढ़ा दी है। यानी अब आप 31 अगस्त 2019 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। मंगलवार (23 जुलाई, 2019) को यह जानकारी वित्त मंत्रालय के हवाले से समाचार एजेंसी ‘पीटीआई-भाषा’ ने दी। बता दें कि पहले आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2019 थी।
मंत्रालय के मुताबिक, “वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2019 की गई है।” इसी बीच, इस साल के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नियोक्ताओं के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करने की डेट भी बढ़ा दी है। कहा जा रहा है कि अगर एक जनवरी से मार्च 31 के बीच आईटीआर फाइल किया गया, तब लेट फाइलिंग फीस के रूप में 10 हजार रुपए वसूले जाएंगे।
ज्यादातर लोगों और एचयूएफ (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2019 थी। यह वह श्रेणी होती है, जिसमें टैक्स संबंधी कारणों के चलते इन लोगों और एचयूएफ के बैंक खातों की ऑडिटिंग किया जाना जरूरी नहीं होता।
दरअसल, केंद्र की तरफ से आईटीआर फाइलिंग को लेकर हालिया फैसला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (सीए)/ टैक्स प्रैक्टिश्नर सोसाटियों की दरख्वास्त द्वारा की गई अपील (तारीख बढ़ाने के लिए) के बाद आया है।एक्सपर्ट्स की मानें तो केंद्र के इस फैसले से करदाताओं को राहत मिलेगी।
वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्त्रोत से टीडीएस का प्रमाण-पत्र यानी फार्म-16 देर से आने से आईटीआर की तारीख बढ़ाने की मांग हो रही थी। विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिये फार्म-16 जारी करने की आखिरी तारीख 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई की थी, जिससे वेतनभोगी करदाताओं के पास 20 दिन में आईटीआर दाखिल करने का समय बचा था।