Income Tax Filing Last Date: असेसमेंट ईयर 2025-26 (Assessment Year 2025-26) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट आज है। आम तौर पर टैक्स फाइलिंग के लिए डेडलाइन 31 जुलाई होती है। लेकिन आयकर विभाग ने इस वर्ष टैक्स फाइलिंग के लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया था। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपके पास आज का दिन है। यहां पर हम आपको रिटर्न फाइल करने का आसान तरीका बताने जा रहे हैं, आइए जानते हैं…
आईटीआर फाइल करने का आसान तरीका
– रिटर्न फाइल करने के लिए आप सबसे पहले income tax e-filing portal पर जाएं।
– यह पर आप पैन नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
– अब यह पर आप सही आईटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होगा।
– अब यह पर आपको e-File में मौजूद ‘Income Tax Return’ के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है।
– अगले स्टेप पर आपको ऑटो-फिल्ड Form 26AS और AIS को रिव्यू करना होगा।
– अगर यह पर कोई जानकारी गलत है तो फिर आपको उसको एडिट करना होगा।
– इसके बाद आप अपने फॉर्म 16 को भी क्रॉस वेरीफाई करें और इसके बाद सब्मिट कर दें।
– अब आधार ओटीपी और नेट बैंकिंग के जरिए अपना आईटीआर को वेरीफाई करें।
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आईटीआर फाइलिंग के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
रिटर्न फाइल करने के लिए सैलरीड पर्सन के लिए Form 16, टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट के लिए Form 26AS, बैंक खाते की डिटेल, इंवेस्टमेंट प्रूफ, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) आदि डाक्यूमेंट की जरुरत होगी।
आईटीआर फाइलिंग लास्ट डेट
कैटेगिरी | लास्ट डेट |
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व्यक्तिगत / HUF / AOP / BOI | 15 सितंबर 2025 |
कारोबार (ऑडिट की जरूरत है) | 31 अक्टूबर 2025 |
कारोबार जिन्हें ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की आवश्यकता है | 30 नवंबर 2025 |
संशोधित रिटर्न | 31 दिसंबर 2025 |
विलंबित रिटर्न | 31 दिसंबर 2025 |
अपडेट किया गया रिटर्न (रिलेवेंट AY के अंत से 4 वर्ष तक) | 31 मार्च 2030 |
समय पर रिटर्न फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
लेट फीस
समय पर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो कुल आय 5 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 5,000 रुपये, कुल आय 5 लाख रुपये तक होने पर 1,000 रुपये फाइन लगता है।
ब्याज
आपको धारा 234A के तहत किसी भी अवैतनिक कर (Unpaid Taxes) पर 1 फीसदी प्रति माह (या उसके हिस्से) की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।