आज के समय में पैन काफी जरुरी दस्तावेजों में से एक बन गया है। सरकार ने टैक्स प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। आपने अगर अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो 31 दिसंबर से पहले इसे जरूर कर लें।
टैक्स फाइलिंग प्लेटफॉर्म टैक्सबडी के मुताबिक, 31 दिसंबर, 2025 तक अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं हो पाता है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसका असर आपके निवेश और टैक्स रिफंड पर पड़ेगा।
पैन-आधार लिंकिंग क्यों जरूरी है?
सरकार ने टैक्स प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास 1 जुलाई, 2017 से पहले जारी किया गया पैन कार्ड है, उन्हें इसे अपने आधार से लिंक करना होगा।
जिन लोगों ने 1 जुलाई, 2025 के बाद नए पैन के लिए आवेदन किया है, उनके लिए लिंकिंग प्रक्रिया आवेदन प्रक्रिया के दौरान ही स्वतः पूरी हो जाएगी।
आप अगर 31 दिसंबर, 2025 तक अपना पैन लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा?
अगर आप समय सीमा से पहले अपना पैन और आधार लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन 1 जनवरी, 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा और आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
– आप अपना आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे
– पहले फाइल किए गए रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड रोक दिए जाएंगे
– आपके फॉर्म 26AS में टीडीएस/टीसीएस की जानकारी नहीं दिखाई देगी
– बैंक लेनदेन, निवेश या एसआईपी बाधित हो सकते हैं
- – आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फ़ंड या केवाईसी अपडेट नहीं कर पाएंगे
हालांकि, अगर आप बाद में अपने पैन को आधार से लिंक करते हैं, तो आपका पैन 30 दिनों के भीतर फिर से सक्रिय हो जाएगा।
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क्या आपके पैसों को कोई नुकसान होगा?
नहीं, आपके मौजूदा बैंक खाते या निवेश सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर आपका पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो आप नए निवेश नहीं कर पाएंगे और एसआईपी शुरू या बंद नहीं कर पाएंगे। आपको शेयर खरीदने-बेचने जैसे लेन-देन करने की अनुमति नहीं होगी। बैंकों या म्यूचुअल फ़ंड में केवाईसी अपडेट संभव नहीं होगा यानी आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपकी वित्तीय गतिविधियां तब तक रुकी रहेंगी जब तक आपका पैन दोबारा एक्टिव नहीं हो जाता।
किसे लिंक करना जरूरी है?
वित्त मंत्रालय की अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 से पहले अपने आधार नामांकन आईडी का इस्तेमाल करके पैन प्राप्त किया है, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक अपना आधार नंबर कर विभाग के साथ शेयर करना होगा। यह नियम सभी व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होता है।
पैन और आधार को कैसे लिंक करें? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
– आधिकारिक वेबसाइट http://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं।
– यह पर “लिंक आधार” विकल्प पर क्लिक करें।
– अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
– अब ‘वैलिडेट’ पर क्लिक करें।
– यदि आवश्यक हो, तो ओटीपी सत्यापन पूरा करें।
– अनुरोध प्रक्रिया में लगभग 4-5 दिन लग सकते हैं।
