राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को उन चीजों के बारे में जानकारी दी, जिसपर GST लागू किया जाता है और जिनपर जीएसटी नहीं लागू किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक, प्रिंटर से चेक बुक खरीदने वाले बैंकों पर ही जीएसटी टैक्स लगता है। उन्होंने कहा कि कस्टमर्स के चेक और बैंकों से नकद निकासी पर जीएसटी है।
इसके अलावा, सीतारमण ने कहा कि खुले में बिक रहे खाद्य पदार्थों पर कोई जीएसटी नहीं है। वहीं 5 प्रतिशत कर केवल पहले से पैक और लेबल वाली वस्तुओं पर वसूला जाता है। उन्होंने यह भी दोहराया कि श्मशान या मुर्दाघर पर कोई जीएसटी नहीं है। हालांकि, अगर कोई नया श्मशान खोलना चाहता है तो जीएसटी लगाया जाएगा। बताया कि श्मशान पर कोई जीएसटी नहीं जबकि 5,000 रुपए प्रति दिन के किराए को जीएसटी से छूट दी गई है।
इसके अलावा उन्होंने जीएसटी से पहले और जीएसटी के बाद के करों की तुलना की और दावा किया कि उनकी सरकार ने कई वस्तुओं पर टैक्स कम किया है, जिससे लोग अनजान हैं। उन्होंने वस्तुओं वाले पर लागू कम जीएसटी की लिस्ट जारी की है।
| उत्पाद | प्री जीएसटी | पोस्ट जीएसटी |
| टूथपाउडर | 17% | 12% |
| बालों का तेल | 23.9% | 18% |
| साबुन | 29.9% | 18% |
| जूते | 21% | 18% |
| पेंट | 31.5% | 18% |
| चीनी | 6% | 5% |
| मिठाई | 7% | 5% |
| वॉशिंग मशीन | 31.8% | 18% |
मूल्य वृद्धि पर चर्चा पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने खुदरा मुद्रास्फीति से निपटने के लिए जमीनी स्तर तैयारी की है। सीतारमण ने जोर देकर कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। सरकार और रिजर्व बैंक दोनों ही महंगाई को 7% से 6 फीसदी के नीचे लाने के लिए कदम उठा रहे हैं।
इसके लिए सरकार ने RBI को काम सौंपा है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति दोनों तरफ 2% के मार्जिन के साथ 4 प्रतिशत पर बनी रहे। जल जीवन मिशन पर, वित्त मंत्री ने कहा कि 2019 में, केवल 3.2 करोड़ घरों को पाइप से पानी मिल रहा था, लेकिन अब 9.6 करोड़ घरों में पाइप से पानी मिल रहा है।
