क्या आप इनकम टैक्स से जुड़े मामलों के लिए पैन या आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते? यदि ऐसा है तो फिर आपको नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से टीडीएस की दरों में कटौती का बड़ा फायदा नहीं मिल पाएगा। टैक्स मामलों के जानकारों के मुताबिक टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स में 25 फीसदी की कमी का फायदा उन लोगों को नहीं मिल पाएगा, जो पैन या फिर आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था को गति देने के मकसद से सरकार ने टीडीएस और टीसीएस की दरों में 31 मार्च, 2021 तक के लिए 25 फीसदी की कटौती करने का फैसला लिया है।
हालांकि यह फैसला उन लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनके पास पैन या फिर आधार कार्ड नहीं है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐसे मामलों में टीडीएस और टीसीएस की दरों में कोई कमी नहीं की जाएगी, जिनमें आधार और पैन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए कि सेक्शन 206AA के तहत किसी ट्रांजेक्शन पर 20 फीसदी का टैक्स कटना है और उस व्यक्ति ने पैन या फिर आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर यह दर 15 फीसदी की बजाय 20 फीसदी ही रहेगी।
बता दें कि सरकार ने नॉन सैलरी़ड पेमेंट्स पर टीडीएस में 14 मई, 2020 से लेकर 31 मार्च, 2021 तक के लिए टीडीएस में 25 पर्सेंट की कटौती का फैसला लिया है। इस संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख को भी अब 31 जुलाई की बजाय 30 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कोरोना के संकट के चलते सरकार ने पहले रिटर्न फाइल करने की तारीख 31 जुलाई तक की थी।
Coronavirus से जुड़ी जानकारी के लिए यहां क्लिक करें: कोरोना वायरस से बचना है तो इन 5 फूड्स से तुरंत कर लें तौबा, जानिये- किसे मास्क लगाने की जरूरत नहीं और किसे लगाना ही चाहिए, इन तरीकों से संक्रमण से बचाएं, क्या गर्मी बढ़ते ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस?