How To Apply For Driving Licence in Other State: नए मोटर व्हीकल एक्ट के लागू होने के बाद ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों के बीच जागरूकता काफी बढ़ गई है। इसी के साथ लोग वाहन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेजों को सहेजने में जुटे हैं। सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के साथ देखने को मिल रही है जो कि दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, वो इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनावाया जाए। तो आपको बता दें कि, यदि आप किसी दूसरे राज्य में रह रहे हैं तो इस दशा में भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो आइये जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना होगा —
NBT में छपी रिपोर्ट के अनुसार यदि आप किसी दूसरे राज्य में नौकरी करते हैं और आपके पास आपके मूल राज्य के दस्तावेज हैं तो इनका प्रयोग Driving Licence बनवाने में किया जा सकता है। इसके लिए आपको अपने मौजूदा पते का रेंट एग्रीमेंट होनो जरूरी है जो कि तहसील द्वारा जारी और प्रमाणित किया गया हो।
रेंट एग्रीमेंट के अलावा आपको अपनी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से एक लैटर प्राप्त करना होगा जिस पर ये दर्ज हो कि आप उक्त कंपनी में कार्यरत हैं। डॉक्यूमेंट्स देते समय आपके पास कंपनी का आईडी कार्ड होना भी जरूरी है, जिस पर आपका एम्प्लाई कोड दर्ज होना चाहिएं।
इन सभी दस्तावेजों के अलावा आपके पास अपना व्यक्तिगत आईडी कार्ड जैसे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि होना अनिवार्य है। जिस पर आपका मूल निवास स्थान के बारे में पूरी जानकारी दर्ज होनी चाहिएं। हालांकि कुछ राज्यों में RTO इस बात से भी इंकार करता है कि वो दूसरे राज्य के प्रमाण पत्रों के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकता है। हाल के दिनों में ऐसे कुछ मामले सामने भी आए हैं।
बता दें कि, नए मोटर व्हीकल एक्ट में बिना Driving Licence के वाहन चलाने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार बिना लाइसेंस के ड्राइव करते हुए पकड़े जाने पर 5,000 रुपये तक जुर्माना देना होगा जो कि पहले महज 5,00 रुपये था। यही कारण है कि लोगों की भारी भीड़ देश भर के RTO कार्यालयों में देखने को मिल रही है।