अगर आपके पास अभी तक पैन कार्ड नहीं और इसे बनवाने जा रहे हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि सरकार ने नए पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है और यह नियम आज 1 जुलाई 2005 से लागू हो गया है यानी अगर आपको नया पैन बनवाना है तो आपको अपना आधार देना जरूरी है।
बता दें कि अभी तक पैन आवेदनों के लिए आधार नंबर बताने की जरूरत नहीं थी। पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र से ही पैन कार्ड बनता था लेकिन अब अगर आपको नया पैन बनवाना है तो सबसे पहले आपको अपना आधार नंबर देना होगा। फिर OTP के जरिए आधार को वेरिफाई करना होगा। इसके बिना अब पैन जारी नहीं होगा। यह प्रोसेस आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (E-filing Portal) पर पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध है।
पहले से पैन कार्ड वालों के लिए क्या है नियम?
अगर आपका पैन पहले से बना हुआ है और आपने अभी तक उसे आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक का समय है। अगर इस तारीख तक आधार-पैन लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन “निष्क्रिय” हो जाएगा। लिंक करने में देरी होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। पैन के निष्क्रिय हो जाने पर न तो आप ITR फाइल कर पाएंगे और न ही बैंकिंग जैसे वित्तीय काम कर पाएंगे। लाड़ली बहनों को मिलेगा रक्षाबंधन बोनस
क्या है पैन-आधार लिंकिंग की मौजूदा स्थिति?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश में मार्च 2024 तक करीब 74 करोड़ पैन कार्ड होल्डर थे। इनमें से करीब 60.5 करोड़ पैन पहले ही आधार से लिंक हो चुके हैं। अब बचे हुए लोगों को जितना जल्दी हो सकें यह प्रोसेस पूरी करनी होगी, नहीं तो उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर
नया पैन पाने के लिए क्या करें?
– नया पैन पाने के लिए सबसे पहले incometax.gov.in पर जाएं
– आवेदन के समय अपना आधार नंबर दर्ज करें।
– अब मोबाइल ओटीपी के जरिए आधार को वेरिफाई करें।
– फिर पैन के लिए आवेदन करें।
जरूरी बात
अगर आपका पैन पहले से बना हुआ है तो उसे अभी आधार से लिंक करवा लें ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की रुकावट से बचा जा सके।
