इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बेशक 31 दिसंबर 2021 है। लेकिन फिर भी तेजी से लोग आज-कल अपना रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप इनकम टैक्स के दायरें में आते हैं और टैक्स में छूट चाहते हैं। तो हमारे पास आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस की PPF स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना होगा। जिसके बदले में आपको इनकम टैक्स में छूट तो मिलेगी ही साथ में PPF अकाउंट में इन्वेस्ट की गई रकम पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। आइए जानते हैं कि, पोस्ट ऑफिस में किस तरह से PPF अकाउंट खुलवाया जा सकता है और इसमें न्यूनतम और अधिकतम कितनी रकम इन्वेस्ट की जा सकती हैं।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड क्या है – ये पोस्ट ऑफिस की सार्वजनिक भविष्य निधी यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड हैं। जहां EEE कैटेगरी में तिहरा टैक्स बचता है। अगर आप भी PPF में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप जितनी रकम इसमें जमा करें उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही जमा की गई रकम पर मिलने वाली ब्याज और कुल इनकम टैक्स फ्री होगी। वहीं आप PPF अकाउंट में सालाना अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये तक ही जमा कर सकते है।
कौन खोल सकता है PPF अकाउंट – पीपीएफ खाता देश का कोई भी नागरिक खोल सकता है। नाबालिग के नाम पर PPF खोल सकते हैं। आप संयुक्त अकाउंट भी खोल सकते हैं। एक नाम पर एक ही अकाउंट खोला जा सकता हैं।
PPF अकाउंट में न्यूनतम कितने रुपये कर सकते हैं जमा – PPF अकाउंट में आप न्यूनतम 500 रुपये और अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये जमा कर सकते हैं। वहीं इसमें आप एक महीने में 1 से ज्यादा किश्त भी जमा कर सकते हैं। अगर आप भी PPF अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस से फॉर्म 1 लेकर भरना होगा।
PPF का मैच्योरिटी पीरियड – पब्लिक प्रोविडेंट फंड में मैच्योरिटी का समय 15 साल का होता है। इसके साथ ही इस अवधि को आप 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। वहीं इस अकाउंट में आप जो भी रकम जमा करते हैं। वह लंबे समय के लिए ब्लॉक हो जाती है।
PPF अकाउंट पर 3 साल बाद मिल सकता है लोन – अगर आपको कभी पैसों की सख्त जरूरत होती है। तो आप ऐसी स्थिति में 3-6 साल बाद लोन ले सकते हैं। वहीं 7 साल बाद आप PPF अकाउंट में से 50 फीसदी तक रकम निकाल सकते हैं। आपको बता दें इस समय PPF अकाउंट पर 7.90 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है।