पैन कार्ड आपके वित्तीय लेनदेन का पूरा ब्‍यौरा रखता है। इसका इस्‍तेमाल पहचान पत्र और अन्‍य चीजों के लिए भी किया जाता है। साथ ही लोन लेने और अधिक ट्रांजैक्‍शन पर भी पैन कार्ड का उपयोग किया जाता है। देश के हर नागरिक को पैन कार्ड बनवाना होता है, नहीं तो वह कई योजनाओं और सुविधाओं से वंचित भी हो सकता है।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनशिप (LLPs) अब इसके लिए अलग से आवेदन किए बिना निगमन के समय जल्द से जल्द एक स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें किसी उद्यमी को कानूनी तरीके से व्‍यवसाय शुरू करने के लिए आवश्‍यक सेवाओं की पेशकश की जाती है। इसी के तहत पैन कार्ड भी तुरंत जारी करना भी शामिल है। यह कदम व्‍यापार करने में सरलता लाने के लिए किया जा रहा है।

इसके अनुसार, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित फॉर्म ‘FiLLiP’ में एलएलपी को शामिल करने के लिए फॉर्म दाखिल करते समय उद्यमी पैन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आयकर महानिदेशक ने अब प्रक्रिया और साथ ही इस सुविधा का उपयोग करने वाली संस्थाओं को तय किया जा रहा है।

सीबीडीटी के आदेश में कहा गया है कि नए शामिल एलएलपी आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके फॉर्म FiLLiP दाखिल करके इस विकल्प का उपयोग कर सकते हैं। एलएलआईपी पहचान संख्या उत्पन्न होने के बाद, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय अनुरोध को आगे संसाधित करने के लिए डेटा को आयकर प्राधिकरण को भेज देगा।

व्यक्तियों और व्यवसायों द्वारा कई लेन-देन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए पैन आवश्यक है। पैन बैंक खातों के साथ-साथ कई अन्य वित्तीय संस्थानों के खातों से जुड़ा हुआ है और कर विभाग पैन का उपयोग करके अर्थव्यवस्था में लेनदेन को ट्रैक करता है। पैन कार्ड देश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों का एक फोटो पहचान भी है।