जुलाई में कई बदलाव होने वाले हैं, क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बाद अब TDS को लेकर भी नियमों में बदलाव होने वाला है। इसका खास असर डाक्टरों और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स पर पड़ेगा। टीडीएस का नया नियम सेल्फ प्रमोशन के बिजनेस पर लागू होगा। वहीं नए नियम के संबंध में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने दिशानिर्देश भी जारी किया है।
केंद्रीय बजट में आयकर अधिनियम, 1961 में एक नई धारा, 194R जोड़ी थी, ताकि ऐसी आय पर टीडीएस का प्रावधान लगाया जाए। इसके तहत अगर किसी निवासी को एक वर्ष में 20,000 रुपए से अधिक का लाभ प्रदान करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए इसके लिए 10 प्रतिशत की दर से टीडीएस की आवश्यकता होती है।
सर्कुलर में क्या?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने जारी सर्कुलेशन में कहा कि अतिरिक्त फायदे के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं है। यहां तक कि फायदे के लिए दी गई पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194R के दायरे में आएगी। इसके तहत यह भी कहा गया कि धारा 194R उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं। यह छूट नकद या कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने का सिक्का, मोबाइल फोन, मुफ्त टिकट जैसी वस्तुओं के रूप में हो सकती है।
क्या होगा लाभ?
वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव कमलेश सी वार्ष्णेय ने लाभों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टरों द्वारा प्राप्त मुफ्त दवा के नमूने, विदेशी उड़ान टिकट या व्यापार के दौरान इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मुफ्त टिकट और बहुत कुछ शामिल हैं। उन्होने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करते समय इनका खुलासा किया जाना चाहिए, इन वस्तुओं की बिक्री नहीं होने के आधार पर इसे टाला नहीं जाना चाहिए।
इनपर भी होगी लागू
धारा 194R छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देने वाले विक्रेता पर भी लागू होगी, जो कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने के सिक्के और मोबाइल फोन जैसे नकद या वस्तु के रूप में हैं।
डॉक्टरों पर क्या होगा असर
सीबीडीटी स्पष्ट करता है कि अस्पताल में कार्यरत डॉक्टरों को दवाओं के नि:शुल्क सैंपल मिलने की स्थिति में धारा 194आर लागू होगा। अस्पताल ऐसे सैंपलों को कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ के रूप में मान सकता है और धारा 192 के तहत कर काट सकता है। ऐसे मामलों में, अस्पताल के संबंध में 20,000 रुपए की सीमा हो सकती है।
वहीं एक अस्पताल में सलाहकार के रूप में काम करने वाले और मुफ्त सैंपल लेने वाले डॉक्टरों के लिए, टीडीएस आदर्श रूप से पहले अस्पताल पर लागू होगा, जिसके लिए सलाहकार डॉक्टरों के संबंध में धारा 194R के तहत कर कटौती की आवश्यकता होगी।
क्या राहत दी जा रही है?
सीबीडीटी ने कहा कि धारा 194आर लागू नहीं होगी यदि लाभ या अनुलाभ सरकारी अस्पताल को दिया जाता है और यह व्यवसाय या पेशा नहीं करता है। इसके तहत धारा 194R के दायरे से बाहर करके बिक्री छूट दी गई है। वहीं सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के माममले में मोबाइल फोन जैसे लाभ निर्माण कंपनी को वापस कर दिए जाते हैं, तो यह नए प्रावधान के दायरे में नहीं आएगा।
