भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य डी-रेगुलेटेड संस्थानों के खाताधारकों को राहत दी है। आरबीआई ने बैंकों और डी-रेगुलेटेड संस्थनों में होने वाली KYC अपडेट की प्रक्रिया को 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले ये तारीख 31 दिसंबर 2021 थी जिसे कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन के प्रसार को देखते हुए आगे बढ़ाया गया है। वहीं आरबीआई ने बैंकों और अन्य वित्तिय संस्थानों को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंत तक ग्राहकों के खिलाफ केवाईसी अपडेट करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने की सलाह दी है।
दो साल में KYC करना अनिवार्य – आपको बता दें बैंक और दूसरी वित्तिय संस्थानों में हर दो साल में केवाईसी करना अनिवार्य होता है। वहीं जिन बैंक खातों में कम जोखिम होता है उन्हें 10 साल में एक बार केवाईसी करनी होती है। साथ ही जिन खातों में से लंबे समय तक लेन-देन नहीं होता। उनको दोबारा एक्टिव करने के लिए केवाईसी कराई जाती है। जिसके बाद ही कस्टमर खातें से पैसे निकाल सकते हैं।
इन कामों के लिए आज है आखिरी तारीख
ITR फाइल करने के लिए आखिरी दिन- फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए बिना पेनल्टी इनक टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आज चेके तो 5 से 10 हजार रुपये तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
पेंशन के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करें- केंद्र और राज्य सरकार के पेंशनरों को जीवन प्रमाण पत्र देने की आखिरी तारीख आज है। इसके लिए पेंशनर बैंक, पोस्ट ऑफिस या जहां से पेंशन आती है वहां और jeevanpramaan.gov.in पर भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।
डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की KYC – SEBI ने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की केवाईसी की डेडलाइन बढ़ा कर 31 दिसंबर की थी जो कि आज है। अगर समय रहते KYC नहीं कराई गई तो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट फ्रीज हो सकता है।
UAN से आधार लिंक करने का आखिरी दिन- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राबर्स को 31 दिसंबर तक अपने UAN से आधार को लिंक करना अनिवार्य है। अगर आज ये प्रोसेस पूरा नहीं किया तो PF कंट्रीब्यूशन ब्लॉक हो सकता है।
इन कामों की आखिरी तारीख आगे बढ़ी
>> फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए GST वार्षिक रिटर्न भरने की डेडलाइन 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दी गई है।
>> PF अकाउंट में नॉमिनी का नाम जोडने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से आगे बढ़ा दी गई है। वहीं EPFO ने इससे जुड़ी आखिरी तारीख का ऐलान नहीं किया है।
>> दिल्ली में प्रॉपर्टी के सर्कल रेट में 20 फीसदी कमी योजना को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।