PM Kisan Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की मदद दी जाती है। किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए यह लाभ दिया जाता है। यह योजना छोटे और सीमान्त किसानों के लिए 2019 से शुरू की गई है। हाल में सरकार ने किसानों को आठवीं किस्त जारी की है।

अगर आप भी इस योजना के लाभार्थी बनना चाहते हैं तो पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभार्थी बनने के लिए कुछ शर्तें तय की गई हैं जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट होना और उसका आधार कार्ड के साथ लिंक होना।

ऐसा इसलिए क्योंकि इस योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत किसानों के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। डीबीटी के लिए बैंक खाते का आधार के साथ लिंक होना अनिवार्य है। हालांकि असम, मेघालय, जम्मू और कश्मीर को इससे छूट दी गई है।

शर्तों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी और इनकम टैक्स देने वालों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं लें सकते। अगर वे किसान जो कि टैक्स भरते हैं उन्हें इसके लिए पात्र नहीं माना जाता है। इस योजना का लाभ दो हेक्टेयर तक जोत वाले किसानों को मिलता है।

इनके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, आर्किटेक्ट, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, एमएलए, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों को भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना गया है।