PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। किसानों को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्त के जरिए साल भर में यह रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत दी जाती है। इस योजना के तहत कौन लाभार्थी होगा और कौन नहीं इसके लिए सरकार ने नियम व शर्तें बनाई हुई हैं।

इस योजना को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। ऐसा ही एक सवाल यह है कि इस योजना का लाभ कितने रकम की पेंशन पाने वालों को मिलता है? नियमों के मुताबिक जिन्हें 10,000 रुपये या इससे अधिक पेंशन मिलती है, वे सभी पेंशनर भी इस योजना के लाभार्थी नहीं बन सकते हैं।

योजना की शर्तों के मुताबिक लाभ उसे ही मिलेगा जो कि लैंड का ओनरशिप होगा। यानी की अगर कोई किसान खेती करता है लेकिन वह खेत उसके नाम न होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो वह योजना के पात्र सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।

कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दस्तावेजों में जमीन की पहचान तो खेती योग्य भूमि के रूप में की जाती है लेकिन उसपर कुछ और काम हो रहा होता है। ऐसे में इन जमीन मालिकों को भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता।

प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड मुहैया करवाए जाते हैं। इस कार्ड के जरिए किसानों को चार फीसदी की सस्ती दर पर कर्ज मिल जाता है। वहीं 1.60 लाख रुपये तक का लोन बिना गारंटी के मुहैया करवाया जाता है। योजना के तहत अबतक 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा चुका है।