प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। वे किसान जो इस योजना के लिए पात्र हैं और आवेदन के बाद उनका नाम लाभार्थी सूची में हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलता है। पीएम किसान योजना के लाभार्थी सालाना 6 हजार रुपये की किस्त के अलावा अपने लिए हर महीने पेंशन की भी व्यवस्था कर सकते हैं।

ऐसा पीएम किसान मानधन योजना के तहत किया जा सकता है। इसे पीएम किसान पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। किसान सम्मान निधि की तरह ही यह भी देश के छोटे और सीमांत किसानों (जिसके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य जमीन है) के लिए है। सरकार इस योजना से जुड़ने वाले किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करती है।

PM Kisan Yojana: लाभार्थी सूची के लिए ऐसे शॉर्टलिस्ट होते हैं किसानों के नाम, जानें पूरा प्रॉसेस

खास बात यह है कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को इस योजना से जुड़ने के लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।

इस योजना के लिए छोटे और सीमांत किसान जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो आवेदन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई किसान 18 वर्ष की आयु में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे हर महीने 55 रुपये या सालाना 660 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद 60 साल की उम्र के बाद किसान को हर महीने 3 तीन हजार रुपये पेंशन मिलेगी।

अगर आप विकल्प लें तो हर महीने कटने वाला यह अंशदान भी पीएम किसान योजना की किस्त में मिलने वाली रकम से कट जाएगा। यानी आपको मासिक अंशदान अपनी जेब से नहीं करना होगा। इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। आपके पास अपना आधार कार्ड और बैंक खाते की पासबुक होना जरूरी है।