गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए पीएम आवास योजना की शुरूआती की गई है। इस योजना के तहत हर साल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभ दिया जाता है। हालाकि अगर उनके पास पक्का मकान है तो उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसकी शुरूआत 2015 में की गई थी।
केंद्र सरकार की इस योजना के तहत घर बनवाने के लिए सब्सिडी जारी की जाती है। यह सब्सिडी सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों के लिए अलग व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग जारी की जाती है। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक, जिसके पास घर नहीं है, वह आवेदन कर सकता है। बीपीएल श्रेणी या निम्न आय वर्ग लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं।
इस स्थिति में वापस करना पड़ सकता है पैसा
अगर कोई व्यक्ति पीएम आवास योजना के तहत आवेदन करता है और उसे इस योजना की सब्सिडी दे दी जाती है, लेकिन वह किसी कारणों से घर नहीं बनवा पाता है तो उससे पैसे की रिकवरी की जाती है। यानी कि घर न बनवाने की स्थिति में पैसा वापस ले लिया जाता है।
लाभर्थियों को कैसे जारी की जाती है सब्सिडी
सबसे पहले लाभर्थियों को इस योजना के तहत आवेदन करना होता है। आवेदन के साथ आपको सही दस्तावेज देने होते हैं। अगर दस्तावे सही पाए जाते हैं तो जांच के लिए टीम भेजी जाती है। जांच के बाद सबकुछ सही होता है तो रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाती है। उसके बाद लाभर्थियों को इस योजना का लाभ दिया जाता है। लेकिन अगर घर नहीं बनाया जाता है तो पैसा वापस ले लिया जाता है।
किन दस्तावेजों की पड़ती है जरूरत
प्रधानमंत्री आवास योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक पासबुक का होना जरूरी है।
कहां किया जाता है आवेदन
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप पीएम आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही आप ऑफलाइन माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन में आप ग्राम प्रधान और ग्राम अधिकारी की मदद ले सकते हैं।