रविवार से नए वर्ष 2023 (New Year 2023) की शुरुआत हो गई है। नए साल में कई चीजें लोगों के लिए बदलने वाली है। इस नए वर्ष की पहली तारीख से ऐसे ही 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं, जो लोगों की जेब पर असर डालेंगे। 1 जनवरी 2023 से गैस सिलेंडर (Gas Cylinder) के दामों में भी वृद्धि हुई है। वहीं बैंकिंग से जुड़े कुछ नियम भी बदले हैं, जिसका सीधा आम लोगों से सरोकार है।

कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि

गैस कंपनियां गैस सिलेंडर (Commercial Gas Cylinder) की कीमतों में हर महीने की पहली तारीख को बदलाव करती हैं। नए साल की शुरुआत 1 जनवरी 2023 से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2023 से कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की वृद्धि हुई है। अब दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 1769 रुपये का मिलेगा जबकि मुंबई में 1721 रुपये, कोलकाता में 1870 रुपये और चेन्नई में 1917 रुपये में मिलेगा।

Bank Locker से जुड़े नियम बदले

1 जनवरी 2023 से बैंक लॉकर (Bank Locker) के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। अब बैंक, ग्राहकों के साथ अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे और उनकी जिम्मेदारी भी अधिक बढ़ेगी। यदि बैंक लॉकर में रखे हुए सामान को नुकसान होता है तो संबंधित ग्राहक को बैंक द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को बैंक के साथ एग्रीमेंट करना था।

गाड़ियों के दाम बढ़े

नए साल पर गाड़ी खरीदना भी महंगा हो गया है। यदि आप मारुति सुजुकी, एमजी मोटर्स, हुंडई, रेनो, ऑडी और मर्सिडीज जैसी कंपनियों के कार खरीद रहे हैं, तो उनकी कीमतें एक तारीख से बढ़ जाएंगी। टाटा ने भी कमर्शियल गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि का ऐलान किया है। यह वृद्धि 2 जनवरी से लागू होगी।

IMEI रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी

एक जनवरी से फोन निर्माता कंपनियों और इसका आयात-निर्यात करने वाली फर्मों के लिए भी नया नियम आया है। अब कंपनियों को हर फोन के IMEI नंबर का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। दूरसंचार विभाग ने IMEI नंबर से छेड़छाड़ होने के मामलों पर लगाम लगाने के लिए यह नया नियम लाया है।

HDFC क्रेडिट कार्ड के भी बदले नियम

1 जनवरी 2023 से एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। एक जनवरी से एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले रिवॉर्ड प्वाइंट्स के नियमों में बदलाव किया है और इसके लिए पिछले रिवॉर्ड पॉइंट का भुगतान करने के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख थी।

GST Invoicing की सीमा पांच करोड़

GST Invoicing के नियम भी 1 जनवरी 2023 से बदल गए हैं। सरकार ने ई-इन्वॉयसिंग के लिए 20 करोड़ रुपये की सीमा को कम करते हुए पांच करोड़ रुपये कर दिया है। इस नियम के लागू होने से अब उन कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक बिल जेनरेट करना जरूरी होगा जिनका बिजनेस सालाना पांच करोड़ से अधिक का है।