दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए कहा कि इससे उन्हें महंगाई और कोविड-19 महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद मिलेगी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी से अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 15,908 रुपये से बढ़कर 16,064 रुपये हो गया, जबकि अर्द्धकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 17,537 रुपये से बढ़कर 17,693 रुपये हो गया।
इसमें आगे कहा गया है कि कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 19,291 रुपये से बढ़ाकर 19,473 रुपये कर दिया गया है। सिसोदिया ने कहा, ‘‘दिल्ली में मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी देश के किसी भी राज्य की तुलना में अधिक है। कोविड और महंगाई से परेशान मजदूर वर्ग को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से कुछ राहत मिलेगी।’’ उन्होंने दिल्ली के अकुशल, अर्द्ध-कुशल और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश जारी किया। सिसोदिया दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं ।
मैट्रिक लेकिन गैर-स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,291 रुपये से बढ़ाकर 19,473 रुपये और स्नातक और उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20,976 रुपये से बढ़ाकर 21,184 रुपये कर दिया गया है। सिसोदिया ने कहा कि वेतन बढ़ाने का “बड़ा कदम” कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि लिपिक और पर्यवेक्षक वर्ग के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
सिसोदिया के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते को रोका नहीं जा सकता है, जो आमतौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करते हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते को जोड़कर संशोधित न्यूनतम वेतन की घोषणा की है।
“श्रमिक मित्र” योजना लॉन्च: इसी बीच, दिल्ली सरकार ने सोमवार को ‘श्रमिक मित्र’ योजना शुरू की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ निर्माण श्रमिकों तक पहुंचे। इसके हिस्से के रूप में, 800 ‘श्रमिक मित्र’ निर्माण श्रमिकों तक पहुंचेंगे। वे उन्हें दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में सूचित करेंगे, उन्हें संबंधित सरकारी योजनाओं से जोड़ेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी कार्यकर्ता किसी भी कार्यक्रम से न छूटे। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि श्रमिक मित्र सरकार की सहायता योजनाओं के बारे में वार्ड स्तर पर निर्माण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सूचित करेंगे और उन्हें इसके लिए आवेदन करने में मदद करेंगे।