पर्मानेंट अकाउंट नंबर (पैन) कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है तो जल्द ही उसे निष्क्रिय (डिएक्टिवेट) किया जा सकता है। एस्सोचैम के कार्यक्रम में गुरुवार (सात फरवरी, 2019) को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के अध्यक्ष सुनील चंद्रा ने कहा, “अभी तक सिर्फ 23 करोड़ पैन कार्डधारकों ने अपने कार्ड्स बायोमीट्रिक आईडी आधार से लिंक किए हैं। वह भी तब, जब इन दोनों को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2019 है।”
चंद्रा ने आगे यह भी कहा कि समय-सीमा के भीतर जो लोग इन दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं कर पाएंगे, लिहाजा सीबीडीटी उनके पैन कार्ड्स को कैंसल कर सकता है। उन्होंने चेताया, “आधार से पैन को लिंक कराने का मकसद यह पता लगाना है कि कहीं पैन नकली या फिर डुप्लीकेट तो नहीं हैं। और इससे पहले कुछ डुप्लीकेट पैन के मामले भी सामने आ चुके हैं…ऐसे में जो लिंक नहीं कराएंगे, उनके पैन कैंसल किए जा सकते हैं।”
पैन और आधार लिंक करने की यह है प्रक्रियाः
– सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट- http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाएं।
– अब साइट पर ‘क्विक लिंक्स’ का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद ‘लिंक आधार’ को चुनें।
– आगे पैन व आधार संख्या, नाम (जैसा आधार कार्ड पर लिखा हो) और कैप्चा कोड आदि भरना होगा।
– ये सारी चीजें भरने के बाद वन टाइम पासवर्ड (ओटोपी) जेनरेट करना होगा। इसके लिए वहीं पास में एक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करना होगा।
– ओटीपी भेजने के लिए मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। ऐसे में वही नंबर डालें, जो नंबर चालू हो। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए आगे ‘लिंक आधार’ का विकल्प चुनें।
दरअसल, आधार कार्ड के साथ आयकर रिटर्न भरना सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों अनिवार्य कर दिया था। कोर्ट ने इसके साथ ही निर्देश दिया था कि सभी पैन कार्डधारक 31 मार्च से पहले पैन को आधार से लिंक कर लें।