अगर आप मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट घूमते हैं तो आप पहले से ज्यादा सतर्क हो जाइए। बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे या पीछे बैठे लोगों के लिए सरकार ने नियम पहले से कड़ा कर दिया है।  कर्नाटक राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग ने टू-व्हीलर्स को लेकर नए नियम बनाए हैं। नए नियमों के मुताबिक दो पहिया वाहन पर सवार 4 साल से ज्यादा के उम्र के सभी लोगों के लिए हेलमेटपहनना अनिवार्य कर दिया गया है। नियम तोड़ने पर राज्य सरकार ने 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने और ऐसे केस में जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है।

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसार, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की सवारी करने पर 1,000 रुपये का जुर्माना और लाइसेंस का तीन महीने का निलंबन लगता है। हालांकि, भारी विरोध के बाद राज्य सरकार ने जुर्माना राशि को घटाकर 500 रुपये कर दिया था, जबकि तीन महीने के निलंबन नियम को लागू नहीं किया गया था।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने 14 अक्टूबर को एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सिफारिश की थी। इसके बाद इस नियम को राज्यभर में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया।

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, राज्य भर में तत्काल प्रभाव से नियम लागू किया गया है। नये नियम के अनुसार बाइक चलाने वाले और पीछे बैठने वालों को हेलमेट पहनना जरूरी होग। बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि बिना हेलमेट के सवारी करना शहर में यातायात उल्लंघन का सबसे अधिक मामला था। इसके साथ-साथ लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद ऐसे मामले काफी बढ़ गए थे।