झारखंड में ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत गोड्डा के दिव्यांग विपुल कुमार का पेंशन आवेदन सिर्फ 15 मिनट में स्वीकृत हो गया। वहीं, सिमडेगा की सुनंदा के राशन कार्ड के लंबित आवेदन पर पांच मिनट में कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने एक विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए बताया कि ‘आपके अधिकार, आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के तहत सरकार सभी जिलों में बड़ी संख्या में आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान कर रही है और लोगों में इससे भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत आज गोड्डा के दिव्यांग विपुल कुमार का पेंशन आवेदन 15 मिनट में स्वीकृत हो गया।
उनके मुताबिक, विपुल के पेंशन के लिए उसके परिजन पिछले चार सालों से प्रयासरत थे, पर शिविर में आने के बाद तत्काल मामले का निबटारा करते हुए विपुल को पेंशन की स्वीकृति का प्रमाणपत्र सौंपा गया। उन्होंने आगे बताया कि इसी प्रकार सिमडेगा के शहरी क्षेत्र की महिला सुनंदा एक साल से राशन कार्ड बनवाने के लिए परेशान थीं। सुनंदा शिविर में पहुंची, जहां उनका राशन कार्ड पांच मिनट में ही बन गया। उन्होंने सरकार की इस पहल के लिए धन्यवाद दिया।
इसी प्रकार आज जामताड़ा के 71 वर्षीय वृद्ध के पेंशन आवेदन को 30 मिनट में स्वीकृति मिल गयी। उन्होंने बताया कि 30 नवंबर 2021 को दिन के तीन बजे तक 6,50,000 आवेदन आये थे। इनमें से 3,15,000 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया।
राशन कार्ड को लेकर कहां करें शिकायत?: नेशनल फूड सिक्योरिटी पोर्टल (nfsa.gov.in) पर ऑनलाइन शिकायत दी जा सकती है। वेबसाइट के होम पेज पर जाएंगे तो आपको वहां नीचे ‘ऑनलाइन कंप्लेंट’ सेक्शन में दूसरा विकल्प ‘ऑनलाइन ग्रीवियंस’ चुनना होगा। आप इसके अलावा इस साइट पर अपनी शिकायत का स्टेटस भी मालूम कर सकते हैं।
यही नहीं, हर राज्य/यूटी में राशन कार्ड से जुड़ी शिकायत या मदद के लिए अलग-अलग टोलफ्री नंबर, लैंडलाइन नंबर और ई-मेल आईडी हैं, जो कि इस प्रकार हैं: