भारतीय रेलवे यात्रियों को हर तरह की सुविधा उपलब्‍ध कराता है। स्‍पेशल ट्रेन चलाने से लेकर टिकट की ऑनलाइन बुकिंग तक की सुविधा भारतीय रेलवे की ओर से दी जाती है, लेकिन फिर भी कई ऐसी सुविधाएं है, जो रेलवे की ओर से यात्रियों को नहीं दी जाती हैं। इसमें ट्रेन टिकट के खो जाने या चोरी हो जाने पर रिफंड नहीं देना भी शामिल है। हालाकि आप इसके बदले डुप्‍लीकेट टिकट पर सफर कर सकते हैं।

भारतीय रेलवे की वेबसाइट ई-रेल.इन के अनुसार, अगर आपका ट्रेन टिकट खो जाता है या चोरी हो जाता है तो आप रिफंड पाने के हकदार नहीं हैं। हालाकि रेलवे की ओर से आपके लिए डुप्‍लीकेट टिकट पर सफर करने की सुविधा दी जाती है। लेकिन इसके लिए आपको टिकटों के गुम होने की सूचना तत्काल रेलवे को देनी होगी। डुप्लीकेट टिकट केवल खो जाने, फटे, कटे-फटे, कन्फर्म या आरएसी टिकट के मामले में जारी किया जा सकता है।

तुरंत रेलवे को दे जानकारी

डुप्‍लीकेट ट्रेन टिकट जारी करने के लिए आपसे चार्ज वसूला जाता है। टिकट खोने की स्थिति में तुरंत रेलवे को जानकारी देनी होती है, नहीं तो उस टिकट पर कोई रिफंड क्‍लेम भी कर सकता है। सूचना देने के बाद ही डुप्‍लीकेट टिकट जारी किया जाता है। अगर ट्रेन स्‍टेशन से जा चुकी है तो डुप्‍लीकेट टिकट आपको नहीं दिया जाएगा और न ही रिफंड मिलेगा।

डुप्‍लीकेट टिकट के लिए कितना लगता है चार्ज?

अगर आप अपना कंफर्म और आरएसी टिकट खो चुके हैं और डुप्‍लीकेट टिकट पाना चाहते हैं तो चार्ज के तैयार होने से पहले बनवाना होता है। सेकेंड और स्‍लीपर क्‍लास डुप्‍लीकेट ट्रेन टिकट के लिए 50 रुपए पर पैसेंजर चार्ज किया जाता है तो वहीं 100 रुपए का चार्ज अन्‍य क्‍लास के डिब्‍बों के लिए वसूला जाता है।

50 प्रतिशत किराए की वसूली

वहीं अगर आरक्षण चार्ट तैयार करने के बाद कन्फर्म टिकट के गुम होने की जानकारी दी जाती है, तो किराए के 50% की वसूली पर डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाएगा। आरएसी टिकटों के मामले में आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कोई डुप्लीकेट टिकट नहीं बनाया जाएगा।