भारतीय रेलवे (Indian Railway) लोगों को कई सुविधा सफर के दौरान देता है, लेकिन अगर रेलवे के नियमों की अनदेखी की जाती है तो यात्रियों पर जुर्माना भी लगाया जाता है। ऐसा ही नियम प्लेटफॉर्म ट‍िकट (Platform Ticket Fine) को लेकर भी है। किसी सामान्‍य व्‍यक्ति को रेलवे स्‍टेशन पर किसी भी काम से जाने पर प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य है। अगर बिना टिकट के पकड़े जाते हैं तो कम से कम किराया का 25 गुना जुर्माना भरना पड़ता है।

कितने रुपए का लगाया जा सकता है जुर्माना

अगर कोई भी व्‍यक्ति बिना रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट या फिर ट्रैवेल टिकट के रेलवे के चेकिंग स्‍टाफ द्वारा पकड़ा जाता है तो 10 रुपए के रेलवे प्‍लेटफॉर्म टिकट का 25 गुना यानी 250 रुपए जुर्माना लिया जाएगा।

आने या जाने वाली ट्रेन का दोगुना किराया वसूल करेगा

वहीं अगर यात्री को रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट या यात्रा टिकट के बिना किसी भी प्लेटफॉर्म पर पकड़ा जाता है, तो यात्री से उस पर आने या जाने वाली अंतिम ट्रेन का दोगुना किराया लिया जाएगा। किराया ट्रेन के रूट पर आखिरी टिकट चेकिंग स्टेशन के आधार पर निकाला जाएगा।

प्‍लेटफॉर्म टिकट के बारे में जरूरी बातें

यह टिकट केवल अधिसूचित स्टेशनों पर जारी किया जाता है, जो किसी भी व्‍यक्ति को रेलवे प्‍लेटफॉर्म पर प्रवेश करने का अधिकार देता है। इस टिकट से आप किसी भी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते हैं। रेलवे द्वारा प्‍लेटफॉर्म टिकट का किराया 10 रुपए प्रति व्‍यक्ति लिया जाता है। यह टिकट केवल 2 घंटे के लिए ही वैलिड रहता है।

इस टिकट पर नहीं मिलता रिफंड

अगर कोई प्‍लेटफॉर्म टिकट पर रिफंड लेना चाहे तो रेलवे इसपर कोई रिफंड नहीं देता है। जारी करने की तारीख और समय एसएम द्वारा टिकट पर अंकित किया जाता है। वहीं इस टिकट को एग्जिट गेट पर टिकट टीसी को सरेंडर करना चाहिए। प्रेस संवाददाता और समाचार पत्र एजेंट उपरोक्त दर का 1/4 वां शुल्क देते हैं, लेकिन उन्हें मासिक परमिट जारी नहीं किए जाते हैं।

इन सरकारी विभागों के कर्मचारियों को नि:शुल्क प्लेटफार्म पास या परमिट जारी किए जाते हैं।

डाक और तार विभाग, सैन्य पुलिस, सिविल पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस, आबकारी विभाग के अधिकारी ऑन ड्यूटी व सेवा समिति, बॉय स्काउट्स संगठन, रेलवे ठेकेदार और उनके कर्मचारी को प्‍लेटफॉर्म टिकट नहीं लेना होता है।