Hit and Run Compensation : केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके आदेश दिया है कि, अब हिट एंड रन केस में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अभी तक ये सहायकता राशि केवल 25 हजार रुपये हुआ करती थी। हिट एंड रन के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर सरकार ने मुआवजा राशि को 8 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया है जिससे मृतक के परिजनों को आर्थिक मदद मिल सके।

वहीं हिट एंड रन केस में घायल होने वाले व्यक्ति को 25000 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा करेगा। जो कि अभी तक 12,500 रुपये हुआ करता था। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुयार ये नियम 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा।

नितिन गड़करी ने बताया था ये आंकड़ा – सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने राज्य सभा में बताया था कि, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 2019 में हिट एंड रन के केस में 536 लोगों की मौत हुई। जबकि 1,655 लोग घायल हुए थे। वहीं 2020 में देशभर में कुल 3,66,138 रोड़ एक्सीडेंट हुए थे। जिमसें 1,31,714 लोगों की मौत हुई।

पीड़ित का होगा कैशलेस इलाज – रोड एक्सीडेंट में पीड़ितों के मुआवजे की लिए भी प्रावधान किए गए हैं। घायलों का अब कैशलेस इलाज होगा। सरकार ने इसे लेकर स्टैंडिंग कमेटी बनाई है। जिसमें सड़क परिवहन मंत्रालय, डीएफएस, डीईए शामिल होंगे। वहीं जनरल इंश्योरेंस काउंसिल और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रमुख भी इसमें होंगे।

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यह कमेटी मुआवजा, उसके क्लेम और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तय करेगी। खास बात ये है कि इसकी यूनिट जिला स्तर पर भी होगी। जो 30 दिनों में पीड़ित और परिजनों के क्लेम का निपटारा करेगी। इसे हिट एंड रन मोटर दुर्घटना स्कीम 2022 नाम दिया गया है।