भविष्य कर्मचारी निगम की ओर से इंटरेस्ट रेट में संशोधन करने के बाद से कर्मचारियों को अपने खाते में पैसे पैसे आने वाले हैं। इससे करीब 73 लाख कर्मचारियों को बड़ा लाभ होगा। वहीं ईपीएफओ 29 और 30 जुलाई को अपनी बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार करेगा और उसे मंजूरी दे सकता है।
वर्तमान में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के 138 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र के लाभार्थियों को अलग से पेंशन वितरित करते हैं। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के पेंशनभोगियों को अलग-अलग समय या दिनों में पेंशन मिल रहा है। पीटीआई के सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव ईपीएफओ के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ( सीबीटी ) में 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में रखा जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, देश में 138 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालयों के केंद्रीय डेटाबेस का उपयोग करके पेंशन का वितरण किया जाएगा और इससे एक बार में 73 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में लाभ जमा करने की सुविधा होगी। सभी क्षेत्रीय कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में पेंशनभोगियों को अलग-अलग सेवाएं देते हैं और इसीलिए देश भर के पेंशनभोगियों को अलग-अलग समय या दिनों में पेंशन मिलती है।
विकास के प्रस्ताव को मिली थी मंजूरी
20 नवंबर, 2021 को हुई सीबीटी की 229वीं बैठक में ट्रस्टियों ने सी-डैक द्वारा केंद्रीकृत आईटी-सक्षम सिस्टम के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
श्रम मंत्रालय ने बैठक के बाद एक बयान में कहा था कि इसके बाद क्षेत्र की कार्यप्रणाली एक केंद्रीय डेटाबेस पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगी जिससे सुचारू संचालन और बेहतर मिलेगा।
6 महीने से कम वाले भी निकाल सकेंगे पैसा
केंद्रीकृत प्रणाली किसी भी सदस्य के सभी पीएफ खातों के डी-डुप्लीकेशन और विलय की सुविधा प्रदान करेगी और नौकरी बदलने पर खाते के ट्रांसफर की आवश्यकता नहीं होगी। सीबीटी उन अंशधारकों द्वारा पेंशन खातों से जमा राशि निकालने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार करेगा, जिन्होंने छह महीने से कम समय के लिए योगदान दिया है। वर्तमान में, केवल वे ग्राहक अपने पेंशन खातों से निकासी के पात्र हैं जिन्होंने छह महीने से 10 साल तक योगदान दिया है।