बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिवाली पर कई राज्‍यों व शहरों में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं दी गई है। कई राज्‍यों में पटाखों की बिक्री पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा कई जगहों पर ग्रीन पटाखे की ही बिक्री की अनुमति दी गई है। इनसे पर्यावरण कम प्रभावित होता है। इस खबर में यह जानकारी दी गई है कि किस राज्‍य में पटाखा नहीं जलाया जा सकता है या फिर इन्‍हे जलाने की टाइमिंग क्‍या है?

दिल्ली
दिल्ली में प्रदूषण ज्‍यादा होता है। प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी, 2022 तक राष्ट्रीय राजधानी में पटाखों की बिक्री और इन्हें जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्‍य में ग्रीन पटाखों की बिक्री व जलाने पर भी प्रतिबंध है।

हरियाणा
हरियाणा सरकार की ओर से दिल्‍ली एनसीआर क्षेत्र में अपने 14 जिलों में सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और जलाने पर प्रतिबंध लगाया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिन जिलों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, उनमें भिवानी, चरखी दादरी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक और सोनीपत शामिल हैं। साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि इन शहरों (जहां वायु गुणवत्‍ता बेहतर है) में ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

कर्नाटक
कर्नाटक सरकार ने दिवाली के दौरान केवल हरे पटाखों की बिक्री और फोड़ने की अनुमति दी है। साथ ही लोगों को कोविड-19 के सभी नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए भी निर्देश जारी किया है। मुख्य सचिव पी रवि कुमार द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि “उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्देशों में हरी पटाखों के अलावा कोई अन्य पटाखे नहीं बेचे जा सकते हैं और न ही फोड़ सकते हैं।” इन पटाखों की ब्रिकी केवल परमिट लेने वाले ही कर सकते हैं, जो 1 से 10 नवंबर के बीच में ही बेच सकते हैं।

पश्चिम बंगाल
पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिवाली और काली पूजा की शाम को दो घंटे के लिए रात 8 बजे से रात 10 बजे तक हरे पटाखे जलाने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा छठ पूजा पर दो घंटे के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पहले शाम को 35 मिनट के लिए हरे पटाखे फोड़ने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण की जांच के लिए इस साल काली पूजा, दिवाली समारोह और अन्य उत्सवों के दौरान सभी पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया।

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पुणे
पुणे में अधिकारियों ने आमतौर पर ‘सुतली’ बम के नाम से आने वाले पटाखों के उत्पादन, बिक्री और रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अनुसार केवल 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है, लेकिन विभाग ने लोगों से 125 डेसिबल से अधिक शोर करने वाले पटाखे नहीं फोड़ने की बात कही है। जानकारी के अनुसार ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले पटाखों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच फोड़ने की अनुमति नहीं होगी।

छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ सरकार के अनुमति के अनुसार दिवाली और गुरुपर्व के दौरान रात 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं। छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक, और नए साल और क्रिसमस पर 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं। यहां पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी गई है।

पुदुचेरी
केंद्र शासित प्रदेश ने दिवाली से पहले कम कीमत पर पटाखों की बिक्री की अनुमति दी है। यहां पटाखा बेचने वाली एजेंसी आम जनता को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर पटाखे उपलब्ध करा रही है।

राजस्थान
राजस्थान सरकार ने इस दिवाली केवल हरे पटाखों की बिक्री और उपयोग की ही अनुमति दी है। सरकार द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार दिवाली और गुरुपरब जैसे त्योहारों में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और क्रिसमस और नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं।