केंद्र सरकार भारत के किसानों को आर्थिक सहायता के तौर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6000 रुपये देती है। जिसमें प्रत्येक चार महीने पर किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजे जाते हैं। लेकिन इस योजना को लेकर कई सवाल pmkisan.gov.in वेबसाइट पर पूछे गए हैं। जैसे कि क्या पीएम किसान योजना के तहत पति पत्नी दोनों को सालाना 6000 रुपये मिल सकते हैं? तो आइए जानते हैं इस नियम के बारे में।
क्या कहता है नियम
इस नियम के तहत जानकारी दी गई है कि अगर एक परिवार में कोई एक व्यक्ति पति या पत्नी पीएम किसान योजना का लाभार्थी है और वह इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसे ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। अगर पीएम किसान योजना के तहत एक ही परिवार के दूसरे व्यक्ति का भी आवेदन किया जाता है तो उसे फर्जी माना जाएगा और किसी एक का ही आवेदन मान्य किया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई किसान टैक्स देता है तो भी उसे इस योजना के तहत नहीं रखा जाता है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले दम्पति को भी इस योजना से बाहर रखा गया है।
पीएम किसान योजना के अपात्र?
आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत उन किसानों को अपात्र माना जाता है जो अपनी खेती की जमीन पर कृषि कार्य नहीं करते हैं। साथ ही जिनकी खेती नहीं है और वे दूसरों के खेत पर किसानी का कार्य करते हैं। इसके अलावा उसे भी इस योजना से अलग रखा गया है, जो खेती का कार्य करते हैं पर उनके नाम से खेत की एक भी जमीन नहीं है। इसके अलावा भी अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं।
जल्द जारी होने वाली है 10वीं किस्त
केंद्र सरकार किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 9वीं किस्त भेज चुकी है। लेकिन अभी 10वीं किस्त नहीं आई है, जिसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही किसानों के खाते में पीएम योजना की 10वीं किस्त जारी कर सकती है। लेकिन अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो आप pmkisan.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा लें।