Aadhaar PAN Linking: देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने ग्राहकों को आधार पैन लिंकिंग के लिए अलर्ट किया है। एसबीआई ने कहा है कि बैंकिंग सुविधा का लाभ लेने के लिए अब लोगों को अपना आधार और पैन कार्ड लिंक करवाना होगा।
देश के सबसे बड़े बैंक ने अपने आधिकारिक ट्वीटर हैंडल के जरिए सूचना दी है कि ग्राहक 30 सितंबर 2021 से पहले आधार पैन की लिंकिंग करवा लें। एसबीआई ने ट्वीट में कहा है कि अगर ग्राहक ऐसा नहीं करते हैं तो उनका पैन अमान्य घोषित कर दिया जाएगा जिससे उन्हें ट्रांजेक्शन में समस्या आ सकती है।
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सरकार की ओर से आधार और पैन को लिंक करने की समय सीमा 30 सितंबर 2021 है। जो ग्राहक आधार पैन को समय से लिंक नहीं करवाएंगे उन्हें लेट फीस भी भरनी पड़ सकती है। ऐसे में आपके लिए तय समय पर आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करवाना ही बेहतर है।
आप इस अधूरे काम को सिर्फ तीन स्टेप में घर बैठे पूरा कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए और कुछ ही मिनट में आप अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए आपको तीन आसान से स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
इसके लिए आपको सबसे इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबासइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर विजिट करना होगा। बायीं तरफ मौजूद क्विक लिंक्स सेक्शन में ‘Link Aadhar’ पर क्लिक करना होगा। आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलकर आएगा जिसमें पैन, आधार नंबर और आधार पर मौजूद अपना नाम दर्ज करना होगा।
अगर आपके आधार में सिर्फ जन्म का वर्ष अंकित है तो आपको इस विकल्प पर टिक लगाना होगा- ‘I have only year of birth in Aadhaar card।’ इसके बाद कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। इतना करते ही आपके सामने एक कन्फर्मेशन पेज खुलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपक पैन आधार से लिंक कर दिया गया है।
