किसानों को पेंशन का लाभ देने के लिए पीएम किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई थी। इसे पीएम किसान सम्‍मान निधि योजना के साथ जोड़ा गया है। इस योजना के तहत किसानों को 3000 रुपये मासिम पेंशन का भी लाभ दिया जाता है। इसके अलावा, अगर पीएम किसान सम्‍मान योजना के तहत योग्‍य हैं तो आपको कुल 42 हजार रुपये सालाना मिलेंगे।

पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। अधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना आदि जैसी किसी भी अन्य योजनाओं का लाभ लेने वाले किसान इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।

कौन नहीं उठा सकता इस योजना का लाभ

श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से पेश की गई योजना प्रधान मंत्री श्रम योगी मान धन योजना (PMSYM), प्रधानमंत्री लघु व्यपारी मान-धन योजना (पीएम-एलवीएम), सभी संस्थागत भूमि धारक और संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्री, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिले के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष पंचायतें आदि लोग इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं।

वे लोग भी पीएम किसान मानधन योजना का लाभ नहीं उठा स‍कते हैं, जो टैक्‍स भरते हैं। इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर पेशेवर निकायों के साथ रजिस्‍टर्ड लोग भी पात्र नहीं हैं।

कितना करना होगा निवेश

इस योजना का लाभ लेने के लिये 18 से 40 साल की उम्र के छोटे और सीमांत किसानों आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ लेने के लिए 55 रुपये से लेकर 200 रुपये हर महीने निवेश किया जाता है। इसमें 60 साल के बाद किसानों को पेंशन का लाभ दिया जाएगा।

आवेदन करने के लिए दस्‍तावेज

अगर आप भी पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास 18 से 40 वर्ष के आयु के साथ ही कुछ दस्‍तावेज भी होना आवश्‍यक है। किसान के पास आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो आदि डाक्‍यूमेंट होना चाहिए।