फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए अब तक चार करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। इसमें से 8.7 लाख रिटर्न केवल 21 दिसंबर को जमा किये गए है। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। आयकर विभाग ने एक ट्वीट में कहा, “आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 21 दिसंबर 2021 तक चार करोड़ से अधिक आईटीआर प्राप्त हुए हैं। पिछले एक सप्ताह में 46.77 लाख और 21 दिसंबर को 8.7 लाख आईटीआर रिटर्न दाखिल किये गए।”

मंत्रालय ने कहा कि करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की बढ़ी हुई अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आयकर विभाग ने करदाताओं को अंतिम तिथि याद दिलाने के लिए सन्देश और ईमेल भी भेजे हैं। विभाग ने आईटीआर जमा करने की पहले अंतिम तिथि 31 जुलाई थी जिसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।

ITR फाइलिंग में देरी पर लगेगा जुर्माना – डेडलाइन से पहले आईटीआर दाखिल कर देंगे, तब आपको जुर्माना नहीं भरना होगा। यह रकम 10 हजार रुपए तक हो सकती है। अगर लेट-लतीफी करेंगे, तो आयकर विभाग ऐक्शन लेते हुए फाइन लगा देगा। वहीं जो लोग वक्त पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, आईटी विभाग उन्हें नोटिस भेजकर अलर्ट भी करता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप आखिरी डेट से पहले ही यह काम निपटा लें।

समय पर ITR फाइल करने पर मिलेगा फायदा – टाइम पर आईटीआर फाइल कर के लोग ब्याज की बचत भी कर सकते हैं। दरअसल, नियम कहते हैं कि अगर किसी टैक्सपेयर ने एडवांस टैक्स नहीं भरा है या फिर देनदारी से 90 फीसदी कम कर चुकाया है, तब उसे एक फीसदी प्रति महीने का इंट्रेस्ट पेनाल्टी के तौर पर चुकाना पड़ता है। यह ब्याज सेक्शन 234बी के तहत लगता है, जिससे वक्त पर आईटीआर दाखिल कर बचा जा सकता है। अगर वक्त पर आईटीआर भरेंगे, तब आप कई सारी इनकम टैक्स के तहत मिलने वाली छूट के भी हकदार होंगे।

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ITR फाइल करते समय रखें ख्याल – ITR फाइलिंग के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। मसलन आपको अपना आधार कार्ड (Aadhaar Card) और पैन कार्ड (PAN Card) लिंक करना होगा। जिस बैंक खाते में आप रिफंड चाहते हैं, उसे प्रीवैलिडेट करना रहेगा। फाइलिंग से पहले सही आईटीआर चुनें। अन्यथा आपका दाखिल फॉर्म डिफेक्टिव (गड़बड़) माना जाएगा।

(इनपुट सहित : भाषा/पीटीआई)