असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए चलाई जा रही अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल अंशधारकों की संख्या 2021-22 में चार करोड़ को पार कर गई। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बृहस्पतिवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि 2021-22 के दौरान 99 लाख से अधिक एपीवाई खाते खोले गए जिसके साथ मार्च, 2022 के अंत तक इस योजना के तहत नामांकन करवाने वालों की संख्या 4.01 करोड़ हो गई। पेंशन कोष नियामक ने कहा कि सभी श्रेणी के बैंकों की सक्रिय भागीदारी के कारण इस योजना में इतनी सफलता मिल सकी।

करीब 71 फीसदी नामाकंन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने किए, 19 फीसदी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने, छह प्रतिशत निजी क्षेत्र के बैंकों ने और तीन प्रतिशत भुगतान एवं लघु वित्त बैंकों ने किए। मार्च, 2022 के अंत तक एपीवाई के तहत हुए कुल नामांकन में से करीब 80 फीसदी लोगों ने 1,000 रुपये की पेंशन योजना और 13 प्रतिशत ने 5,000 रुपये की पेंशन योजना का चयन किया है।

अटल पेंशन योजना – सरकार की ‘अटल पेंशन योजना’ की शुरुआत 9 मई, 2015 को हुई थी। इस योजना को पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है। सरकार की ओर से शुरू की गई यह एक ऐसी पेंशन योजना है, जिसका फायदा 18 साल से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक ले सकता है।

इस पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1000 से लेकर 5000 रुपए की पेंशन ली जा सकती है। हालाकि यह लाभ लेने के लिए आपको 20 साल तक का निवेश करना होगा। इस स्‍कीम के तहत सेविंग बैंक अकाउंट, आधार और एक्टिव मोबाइल नंबर का होना चाहिए। पांच हजार रुपये तक का पेंशन पाने के लिए आपको हर महीने किस्‍त जमा करनी होगी।

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कितना और कैसे तय होता है योगदान – आपको रिटायरमेंट के बाद कितना पेंशन चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप उम्र के हिसाब से कितना योगदान कर रहे हैं। 1 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह पेंशन लेने के लिए सब्स्क्राइबर को 42 से लेकर 210 रुपये प्रतिमाह तक भुगतान करना होगा। हालाकि इसके लिए आपको 18 की उम्र से ही निवेश करना होगा। वहीं अगर कोई 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1454 रुपये प्रतिमाह तक का मंथली प्रीमियम देना होगा। इस स्‍कीम के तहत आयकर के सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक टैक्स बेनफिट क्लेम कर सकेंगे।