Haryana News: सोनीपत के गनौर में पानीपत के एक 25 वर्षीय व्यक्ति पर उसकी पत्नी के पिता, चाचा और उनके साथियों ने कथित तौर पर तब बेरहमी से हमला किया जब उसने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुणाल गंभीर रूप से घायल हो गया।
गंभीर रूप से घायल हो गया शख्स
बताया जा रहा है कि यह हमला उसकी पत्नी कोमल गोस्वामी के परिवार की आपत्तियों के कारण हुआ, जिन्होंने कथित तौर पर उत्तर प्रदेश के शामली में उसकी दूसरी शादी तय कर दी थी। इस हफ्ते की शुरुआत में हमलावरों ने कथित तौर पर उसके हाथ और पैरों पर धारदार हथियारों से वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित, जिसकी पहचान कुणाल के रूप में हुई है, का वर्तमान में सोनीपत के पीजीआईएमएस खानपुर में इलाज चल रहा है।कुणाल और कोमल ने अपने परिवार के विरोध के बावजूद 26 जून, 2024 को दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में शादी कर ली थी। हालांकि, कुछ महीनों तक साथ रहने के बाद, कोमल ने कथित तौर पर अपना ससुराल छोड़ दिया।
मायके लौटने के बाद कोमल मे कुणाल के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने 30,000 रुपये प्रति माह गुजारा भत्ता मांगा – जो उसके 12,000 रुपये के वेतन से कहीं ज्यादा था। इस बीच, कोमल के परिवार ने कथित तौर पर उसकी दूसरी शादी कर दी। मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 25 अक्टूबर, 2025 को होनी है।
शादी की तस्वीरें और वीडियो हटाने को लेकर विवाद
रिपोर्ट के अनुसार हमले के बारे में बताते हुए, कुणाल ने बताया कि 24 सितंबर को, जब उसके पिता उसके साथ गन्नौर से बाइक पर लौट रहे थे, तो सोनीपत के बादशाही रोड के पास चार-पांच लोगों के एक समूह ने उन्हें रोक लिया। हमलावरों ने उस पर लाठियों और धारदार हथियारों से हमला किया, जबकि उसकी पत्नी के पिता सतीश और चाचा राकेश कथित तौर पर हमले की निगरानी कर रहे थे।
हमले में कुणाल के कई फ्रैक्चर हो गए और उसे गंभीर चोटें आईं। पुलिस प्रवक्ता रवींद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा: “पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी के परिवार वाले चाहते थे कि वह सोशल मीडिया से उनकी शादी की तस्वीरें और वीडियो हटा दे। जब उसने इनकार किया, तो उन्होंने जानलेवा हमला किया। पिता की शिकायत के आधार पर, महिला के पिता, चाचा और कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।”
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 110, 115(2), 126(2), 191(3), 190 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।