यह खबर समोसा लवर के लिए है। जी हां, स्नैक्स में समोसा हर किसी की पसंद होता है। अक्सर हम चाय के साथ समोसा खाना पसंद करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के पुणे से जो घटना सामने आई है उसने समोसे पर से विश्वास उठा दिया है। दरअसल, पुणे के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में स्थित एक प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी की कैंटीन में कथित तौर पर समोसे के अंदर कंडोम मिलने का मामला सामने आया है।
एक व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी
इस कैंटीन के समोसे में कंडोम के अलावा गुटखा और पत्थर मिलने की बात भी कही जा रही है। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है जबकि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। पुलिस जांच में पता चला है कि एक व्यवसायी ने एक नए ठेकेदार से कैटरिंग का ठेका हासिल करने के लिए इस भयावह कृत्य की योजना बनाई थी।
पुलिस ने मामले में क्या कहा?
एक पुलिस अधिकारी ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पिंपरी चिंचवड़ में एक प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी को सप्लाई किए गए समोसे में कथित तौर पर कंडोम, गुटखा और पत्थर पाए जाने के बाद पांच लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें उपठेका फर्म के दो कर्मचारी और एक अन्य फर्म के तीन साझेदार शामिल हैं, जिसे पहले मिलावट के आरोप में हटा दिया गया था।
पुरानी कंपनी को हटा नई कंपनी को दिया था ठेका
पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी देते हुए कहा कि मोबाइल कंपनी की कैंटीन का ठेका कैटलिस्ट सर्विस सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड कंपनी के पास था। हालांकि उसके पास से ठेका ले लिया गया था और मनोहर एंटरप्राइज नाम के ठेकेदार को स्नैक्स सप्लाई का काम दे दिया था। इसके बाद उसी कंपनी के दो कर्मचारियों ने पुराने ठेकेदार के साथ मिलकर मौजूदा कंपनी को बदनाम करने के लिए इस हरकत को अंजाम दे दिया।
इन धाराओं के तहत केस दर्ज
पुलिस ने फिरोज शेख और विक्की शेख नाम के दो कर्मचारियों से पूछताछ की जिसमें उन्होंने समोसे में कंडोम, गुटखा और पत्थर डालने की बात स्वीकार कर ली। उन्होंने यह भी कबूल किया कि वे एसआरए एंटरप्राइजेज के कर्मचारी थे और इसके साझेदारों ने उन्हें भोजन में मिलावट करने के लिए मनोहर एंटरप्राइजेज में भेजा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 328 (जहर के जरिए चोट पहुंचाना) और 120बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
