RBI Action on Paytm: पिछले करीब 17 दिनों से संकट से जूझ रहे पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आखिरकार RBI से थोड़ी राहत मिली है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने Paytm Payments Bank में डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन के लिए डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है। बता दें कि इससे पहले आरबीआई ने 29 फरवरी की डेडलाइन तय की थी। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने को कहा है।
केंद्रीय बैंक ने एक लेटेस्ट सर्कुलर में जानकारी दी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक में डिपॉजिट और ट्रांजैक्शन के लिए डेडलाइन को 15 मार्च तक बढ़ाया गया है।
15 दिन के लिए बढ़ाई गई डेडलाइन
आरबीआई ने लेटेस्ट सर्कुलर में कहा, “पीपीबीएल के ग्राहकों (मर्चेंट भी) के हितों को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने के लिए थोड़ा अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है और ज्यादा लोगों के हितों को देखते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 31 जनवरी, 2024 को जारी पूर्व के निर्देशों में आंशिक संशोधन के तहत बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं।”
सरल शब्दों में कहें तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक के ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप रोकने की अंतिम तारीख 15 मार्च करते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। ज़ाहिर है कि पहले यह समयसीमा 29 फरवरी तक ही थी।
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि, “15 मार्च, 2024 (29 फरवरी, 2024 की समयसीमा से बढ़ाया गया) के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट्स, FASTags, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड्स आदि में कोई और जमा राशि या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि, साझेदार बैंकों से ब्याज, कैशबैक, स्वीप-इन या रिफंड की अनुमति किसी भी समय दी जा सकती है।”
आरबीआई ने बताया कि बचत बैंक खाते, चालू खाते, प्रीपेड उपकरणों, फास्टैग (FasTag), राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड आदि समेत ग्राहकों को अपने खातों से अपनी उपलब्ध शेष राशि को निकालने या उपयोग करने की अनुमति बिना किसी प्रतिबंध के दी जाएगी।