30 सेकेंड्स में पढ़ें बड़ी बातें: आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। अगर आपका Aadhar-PAN लिंक नहीं है तो पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा और आप पेमेंट व टैक्स से जुड़े कई काम नहीं कर पाएंगे। जानें आप कैसे आसानी से घर बैठे आधार व पैन को लिंक कर सकते हैं।

इनकम टैक्स एक्ट के तहत PAN को आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है। अगर आपका पैन लिंक नहीं है तो वह डीएक्टिवेट हो जाएगा जिससे विततीय लेनदेन और टैक्स से जुड़े कामों में रुकावट आती है। हालांकि, आप पैन-आधार लिंक पेनल्टी का भुगतान करके पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया पूरी कर इसे फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि 31 दिसंबर, 2025 पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख है और अगर आपने अभी तक अपने इन दस्तावेजों को लिंक नहीं किया है तो 1 जनवरी 2026 से पैन काम नहीं करेगा।

किसे है पैन और आधार लिंक करने की जरूरत?

अगर किसी शख्स ने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नामांकन आईडी (Aadhaar Enrolment ID) के जरिए अपना PAN प्राप्त रिसीव किया था तो वित्त मंत्रालय की 3 अप्रैल 2025 की अधिसूचना के अनुसार उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आयकर विभाग के साथ अपने रिकॉर्ड अपडेट करना अनिवार्य है।

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3 अप्रैल 2025 को जारी एक सर्कुलर में वित्त मंत्रालय ने कहा, “आयकर अधिनियम, 1961 (43 of 1961) की धारा 139AA की उप-धारा (2A) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह अधिसूचित करती है कि जिन सभी व्यक्तियों को 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार आवेदन पत्र के नामांकन आईडी (Enrolment ID) के आधार पर स्थायी खाता संख्या (PAN) आवंटित की गई है, उन्हें अपना आधार नंबर प्रधान महानिदेशक आयकर (सिस्टम) या महानिदेशक आयकर (सिस्टम) अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 31 दिसंबर 2025 तक, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा इस संबंध में निर्धारित किसी अन्य तिथि तक, अनिवार्य रूप से सूचित करना होगा।”

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अगर तय समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो PAN निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है। इससे इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने और विभिन्न वित्तीय लेनदेन करने में समस्याएं आ सकती हैं।

अगर आपके पैन में आधार एनरोलमेंट आईडी (Aadhaar enrollment ID) का इस्तेमाल हो रहा है तो भी आपको अपने आधार के साथ पैन लिंक करने की जरूरत है। इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट के जररिए आप आसानी से PAN और Aadhaar को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं।

डेडलाइन तक पैन-आधार लिंक ना करने पर क्या होगा?

अगर आप 31 दिसंबर तक अपना पैन व आधार लिंक नहीं करते हैं तो आपका PAN इनएक्टिव हो जाएगा। भले ही आपकी आय से टैक्स काट लिया गया हो (TDS/TCS), फिर भी हो सकता है कि यह आपके टैक्स रिकॉर्ड में सही तरीके से दिखाई नहीं दे। हालांकि आपका मौजूदा बैंक अकाउंट सामान्य तौर पर काम करता रहेगा। लेकिन आपको नए निवेश करने, ट्रेडिंग अकाउंट खोलने या KYC अपडेट पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

आधार से पैन लिंक लिंक कैसे करें

आधार और पैन को लिंक करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका…

स्टेप 1: सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं

स्टेप 2: ‘Link Aadhaar’ ऑप्शन को चुनें

स्टेप 3: अपना PAN, Aadhaar नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करें

स्टेप 4: इसके बाद OTP के जरिए वेरिफाई करें और लिंक स्टेटस चेक करें

अगर अपना पैन कार्ड काम नहीं कर रहा है या इनएक्टिव है तो आपको लिंक करने से पहले 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।