Air Purifiers: दिल्ली में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने अहम कदम उठाया है। कोर्ट ने जीएसटी काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह इस मुद्दे पर जल्द से जल्द बैठक करे। और एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस मानते हुए उस पर लगने वाले जीएसटी को कम करने के संबंध में जल्द फैसला ले।

यह आदेश जनता के स्वास्थ्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर त्वरित राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। याचिका में एयर प्यूरीफायर को मेडिकल डिवाइस घोषित करने और इसपर लगने वाला GST 18% से घटाकर 5% किए जाने की मांग की गई है।

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हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में ऐसी कोई वजह नहीं दिखती कि प्यूरीफायर पर GST कम क्यों नहीं किया जा सकता।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की क्वालिटी की स्थिति को देखते हुए हमें लगता है कि GST काउंसिल को जल्द से जल्द बैठक करनी चाहिए।

आपको बता दें कि पिछले करीब दो महीने से दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक वायु प्रदूषण है। वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 400 के पार बना हुआ है जो गंभीर है। लोगों को लगातार फेफड़ों से संबंधित समस्याएं हो रही हैं और सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।