दिल्ली में ऑड- ईवन के खिलाफ दायर की गई याचिका को सुप्रीम ने साफ तौर पर हाल-फिलहाल में सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश और दिल्ली में सम-विषम योजना से संबंधित आप सरकार की अधिसूचना के खिलाफ दायर आवेदन पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। साथ ही की इस तरह की याचिका ने सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिसिटी स्टंट करार दिया।

गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस ने कहा कि दिल्ली में दिन व दिन लोग प्रदूषण से मर रहे हैं और याचिकाकर्ता इसे चैलेंज कर रहे हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि अगर इस फॉर्मूले से वातावरण में कुछ सुधार आता है तो इसमें बुराई क्या है। हम कार पूलिंग कर रहे हैं और आप इसे चैलेंज कर रहे हैं।’
गौरतलब है कि राजधानी में लगातार बढ़ते प्रदूषण के नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक पर एक जनवरी से ऑड-इवन फॉर्मूला लागू किया है, जिसमें एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन इवन नंबर की कार चलाने की ही अनुमति दी गई है। इस फॉर्मूले का ट्रायल 15 जनवरी यानी शुक्रवार तक लागू रहना है। दिल्ली सरकार फॉर्मूले की समीक्षा के बाद इसे आगे लागू करने पर भी विचार कर सकती है।

बीते शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि देश की राजधानी में बीते दिनों की तुलना में प्रदूषण कम हुआ है। रविवार को एक बार फिर सरकार ने वायु प्रदूषण में 50 फीसदी कमी आने का दावा किया।

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को कहा था कि सम विषम योजना के दूसरे चरण पर एक समीक्षा बैठक में फैसला लिया जाएगा और योजना को ‘सफल’ बनाने वाले शहर के लोगों के लिए सरकार द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राय ने योजना के दूसरे चरण के भविष्य को लेकर कहा कि इस संदर्भ में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक बुलाई गई है। अब देखना यह होगा कि क्या यह फॉर्मूला आगे भी जारी रहेगा या फिर कल का दिन इसका अंतिम दिन होगा।

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