दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि यूनीफॉर्म में स्कूली बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों को ऑड-ईवन स्कीम से छूट मिलेगी। यह योजना चार नवंबर से 15 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में भीषण वायु प्रदूषण को देखते हुए यह योजना लागू की जा रही है। गौरतलब है कि इस योजना से जिन व्यक्तियों को छूट मिली है उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय एवं दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश शामिल हैं।
नियम तोड़ने पर होगा जुर्मानाः केजरीवाल ने पत्रकारों को बताया, ‘स्कूल यूनीफॉर्म पहने स्कूली बच्चों को ले जाने वाले निजी वाहनों को ऑड-ईवन स्कीम से छूट मिलेगी।’ ऐसे वाहनों को हालांकि स्कूल के समय के दौरान ही सड़क पर चलने की इजाजत होगी। योजना के तहत दोपहिया वाहनों को छूट मिलेगी। बता दें कि इस नियम के उल्लंघन पर 4,000 रुपए के जुर्माने का दंड होगा। वहीं इससे पहले यह जुर्माना 2,000 रुपए का था।
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केजरीवाल ने पार्टी के नेताओं को भी नहीं दी छूटः केजरीवाल ने मामले में बयान देते हुए कहा है कि उन्हें स्वयं एवं उनके मंत्रियों तथा अधिकारियों को ऑड-ईवन स्कीम से छूट नहीं मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि आपात, प्रवर्तन, रक्षा, अर्द्धसैनिक एवं दूतावास वाहनों को भी इससे छूट रहेगी।
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महिलाओं और दिव्यांगजनों को ले जाने वाली वाहन को भी मिली छूटः सरकार पहले ही यह घोषणा कर चुकी है कि जिस वाहन को कोई महिला चला रही हो या महिलाओं और दिव्यांगजनों को लेकर जा रहे वाहनों को इस योजना से छूट होगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि इस योजना के दौरान निजी सीएनजी वाहन प्रतिबंधित होंगे, जिनमें दूसरे राज्यों से दिल्ली में आने वाले सभी गैर-माल वाहक वाहन भी शामिल होंगे।