मुरादाबाद में हिन्दुत्ववादी संगठन हिन्दू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं की ओर से मंगलवार को जिला अदालत में एक गैर-धर्म जोड़े को अपनी शादी रजिस्टर कराने से जबरन रोक दिया, जिसके ठीक एक दिन के बाद पुलिस ने शादी कर रहे आदमी के खिलाफ धर्मांतरण विरोधी कानून और महिला को लुधियाना से अगवा करने के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

मुरादाबाद के डिप्टी एसपी सागर जैन ने बताया “हमने शादी कर रहे आदमी के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 (अपहरण करने के लिए),366 (अपहरण, अपहरण या महिला को उसकी शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश (UP Prevention of Unlawful Conversion of Religion Act, 2021)  की धारा 3-5 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जब तक हम मामले की जांच कर रहे हैं, उस व्यक्ति को उसके परिवार के साथ रहने की अनुमति दी गई है जबकि महिला को उसके परिवारवालों को सौंप दिया गया है। हम अपनी जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कार्यवाही करेंगे।”

जब मीडिया की ओर से पुलिस से पूछा कि धर्मांतरण विरोधी कानून की धाराएं क्यों लगाई गई है। इस पर पुलिस ने कहा कि “पहली नजर में कानून का उल्लंघन किया गया है। हमारी जांच अभी जारी है।”

सोमवार को हिन्दू युवा वाहिनी के सदस्यों ने अलग-अलग धर्म से ताल्लुक रखने वाले दो लोगों को मुरादाबाद कलेक्ट्रेट के बहार शादी रजिस्टर कराने से जबरन रोक दिया। इसके साथ शादी कर रहे आदमी पर लव जिहाद करने का आरोप लगाया और कलेक्ट्रेट परिसर के बहार ‘जय श्री राम’ के नारे लगाया।

जैन की ओर से बताया गया कि “दोनों लोग अपनी शादी कोर्ट में रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे थे। दोनों अलग – अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं। महिला के घरवालों ने लुधियाना में लापता होने की एक एफआईआर दर्ज कराई थी”

लुधियाना में महिला के लापता होने के केस की जांच कर रहे अधिकारी ने हमारे सहयोगी अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि “महिला को उसके परिवारवालों के पास वापस भेज दिया गया है। हमने यहां अपहरण का केस दर्ज किया था।”

मुरादाबाद पुलिस की ओर से बताया गया कि आरोपी कटधर इलाके का रहने वाला है और लुधियाना में महिला के घर के पास एक दुकान में कार्य करता था। वहीं, मुरादाबाद सिविल पुलिस स्टेशन के इन चार्ज रविन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि दोनों लोग रिलेशनशिप में है और 14 अप्रैल को मुरादाबाद आएं। जहां हिन्दू युवा वाहिनी की ओर से उन्हें शादी रजिस्टर कराने से रोका गया।