ग्रेटर नोएडा में दो नाबालिग लड़कों पर ‘लव जिहाद’ कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों ने एक 17 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक लड़का एक साल से लड़की के साथ रिलेशन में था। गौतम बुद्ध नगर जिले में लव जिहाद कानून के तहत दर्ज होने वाला ये दूसरा केस है। इसी साल 28 नवंबर को यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 के जरिए राज्य में कानून को लागू किया था।

पहला मामला जिले के सूरजपुर में दर्ज किया गया था। मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जिसमें एक दक्षिण कोरियाई नागरिक भी शामिल था। ये सब मिलकर स्थानीय लोगों को ईसाइयत में धर्म परिवर्तन करने के लिए बहका रहे थे।

नए मामले में लड़का-लड़की दोनों स्कूल के वक्त से एक दूसरे को जानते थे। लड़की के परिजनों ने पुलिस में शिकायत लिखवाई की लड़के ने फेसबुक पर आईडी बनाकर लड़की से दोस्ती की। लड़की के पिता ने बताया कि उन्होंने लड़के की पहचान उसके फेसबुक अकाउंट से की थी।

आरोप है कि लड़के ने लड़की को बहकाया और सोशल मीडिया पर उससे अश्लील तस्वीरें मांगी। इसके बाद जब लड़की ने बात करने से मना किया तो लड़के के दोस्त ने फिर लड़की को बहका दिया। फिर से जब तस्वीर मांगने पर लड़की न मना किया तो लड़के ने उसे धमकाया और तस्वीर वायरल करने की भी धमकी दी।

लड़की के एक रिश्तेदार ने बताया कि कुछ समय से लड़की परेशान थी। लड़का उसे एक दुकान में ले गया जहां उसने उसे गलत तरीके से छुआ। बाद में लड़के ने लड़की से शादी करने की बात की और कहा कि इसके लिए लड़की को धर्म परिवर्तन करना होगा।

मामले में लड़के के भाई का कहना है कि उसके भाई को फंसाया जा रहा है। आरोपी लड़का खुद नाबालिग है और इस समय कॉलेज में पढ़ रहा है। लड़के के भाई ने कहा कि लड़की के घरवाले बात को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। लड़के के घरवालों का कहना है कि एक 17 साल का लड़का किसी को धर्म परिवर्तन के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्होंने पुलिस पर आरोपी लड़के के साथ मारपीट करने का आरोप भी लगाया। फिलहाल मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया गया है।