दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जांच एजेंसी सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि अभी इस मामले में कुछ और बड़े हाई प्रोफाइल लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, ऐसे में अगर सिसोदिया को जमानत मिलती है तो वह सबूतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

जांच में हो रही है देरी तो 3 महीने बाद आए- सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जांच में देरी हो रही है। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यवाही धीमी गति से चल रही है तो आरोपी तीन महीने बाद जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है।

बता दें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी थी, उसके बाद आप नेता ने क्यूरेटिव पीटिशन दायर की थी। इसी पर सुनवाई चल रही थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। जबकि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। ईडी ने दो दिन पहले ही तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार किया था। इससे पहले इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह को भी जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया था।

सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका भी खारिज

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका लगा। सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन ने अर्जी लगाई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। साथ ही उन्हें आज ही सरेंडर करने के लिए कहा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैन ने जमानत अर्जी लगाईं थी। यह फैसला जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और पंकज मिथल की पीठ ने सुनाया। सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि वह वर्तमान में फिजियोथेरेपी से गुजर रहे हैं और सरेंडर के लिए और वक्त मांगा था।