दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार में ंत्री आतिशी को 20 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी है। आतिशी को बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर किए गए मानहानि मामले में कोर्ट ने समन किया था।

न्यूज एजेंसी भाषा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी के समन के अनुपालन में अदालत में पेश होने के बाद उन्हें 20,000 रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत दे दी

दिल्ली बीजेपी यूनिट के नेता प्रवीण शंकर कपूर ने आतिशी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। प्रवीण कपूर ने आरोप लगाया कि ‘आप’ नेताओं द्वारा भाजपा के खिलाफ किए जा रहे दावे झूठे हैं और उनमें से किसी ने भी इन दावों के समर्थन में कोई सामग्री पेश नहीं की है।

अदालत ने 28 मई को शिकायत के संबंध में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब करने का अनुरोध ठुकरा दिया था। हालांकि, उसने आतिशी को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन जारी किया था। न्यायमूर्ति बामनियाल दस्तावेजों की जांच और आरोप तय करने के संबंध में दलीलों के लिए आठ अगस्त को मामले पर अगली सुनवाई करेंगी।