दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले से जुड़े एक मामले में बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर झटका मिला है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने राहत देने से इनकार करते हुए मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल, 2023 तक बढ़ा दी है। ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग दर्ज मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया ने बुधवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। इस याचिका पर जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा गुरुवार (6 अप्रैल 2023) को सुनवाई करेंगे।
17 अप्रैल तक सिसोदिया का जेल से बाहर आना बेहद मुश्किल
सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 12 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट में सिसोदिया के वकील विवेक जैन की कोई भी दलील काम नहीं आ सकी। इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा दर्ज करप्शन के एक मामले में 17 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा हुआ है। अब दोनों मामले में न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने के कारण 17 अप्रैल से पहले सिसोदिया का जेल से बाहर आ पाना बेहद मुश्किल है।
सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकीलों की दलील
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकीलों ने अदालत को एक नोट सौंपकर कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता है। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की कोर्ट में वकील ने कहा कि प्रेडिकेट ऑफेंस को लेकर बहुत शोर मचाया जा रहा है, लेकिन ईडी का पूरा केस सीबीआई के केस पर आधारित है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 3 के तहत किसी भी तरह अपराध नहीं किया है।
उल्टे जांच एजेंसी पर ही लगाया आरोप
मनीष सिसोदिया के वकील ने सुनवाई के दौरान दलील दी कि अपराधिक आमदनी का एक भी पैसा उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य के बैंक खाते में नहीं आया। वकील ने दावा किया कि सिसोदिया के मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध करने या उसमें शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। वकील ने सिसोदिया के हवाले से कहा, ‘मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से मेरा कोई लेनादेना नहीं है। जांच एजेंसी के अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार आरोप लगा रहे हैं।’
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पहले CBI फिर ED ने किया गिरफ्तार
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में डिप्टी सीएम समेत कई विभागों को संभाल रहे मनीष सिसोदिया को रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 (Delhi Excise Policy) के अमल में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में 26 फरवरी, 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने 09 मार्च, 2023 को सिसोदिया को तिहाड़ जेल से ही गिरफ्तार कर लिया था।