गुजरात और राजस्थान में नाबालिग से रेप के मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत अवधि बढ़ा दी है। कोर्ट ने उसकी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए उनकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त 2025 तक बढ़ा दी। यह फैसला 8 अगस्त को दायर उसकी अपील पर सुनवाई के बाद आया है।

जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की बेंच के सामने आसाराम के वकील निशांत बोरा ने दलील दी कि गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी है और उन्होंने प्रार्थना की कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से दी गई अंतरिम जमानत को भी बढ़ाया जाए। 7 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाते हुए 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश का उल्लेख किया था। इसमें उसे स्वास्थ्य में गिरावट के आधार पर जमानत अवधि बढ़ाने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क करने की छूट दी गई थी।

कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठन करने के लिए कहा

सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उसका मानना है कि आसाराम की स्वास्थ्य की स्थिति की जांच एक मेडिकल बोर्ड की तरफ से की जाना चाहिए। यह बोर्ड अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा गठित किया जाना चाहिए। इसमें कम से कम दो कॉर्डियोलॉजिस्ट और एक प्रोफेसर लेवल के न्यूरोलॉजिस्ट शामिल होने चाहिए।

जेल से बाहर नहीं आ पाएगा आसाराम का बेटा नारायण साई

जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को पहली बार 31 मार्च 2025 तक केवल मेडिकल आधार पर कुछ शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को अपने अनुयायियों से मिलने से रोक दिया था। इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने भी मेडिकल आधार पर उनकी सजा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया। इसके बाद 2013 में गिरफ्तारी के बाद पहली बार आसाराम जमानत पर बाहर आ सका।

आसाराम को कोर्ट ने सुनाई थी उम्रकैद की सजा

2018 में जोधपुर की एक स्पेशल कोर्ट ने आसाराम को नाबालिग से रेप के मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। उन्हें गुजरात में हुए एक अन्य रेप मामले में भी सजा सुनाई गई थी। इन मामलों में उसकी दोष सिद्धि को चुनौती देने वाली अपीलें अलग-अलग कोर्ट में लंबित हैं। हालांकि, उनके खराब स्वास्थ्य के कारण, अंतरिम जमानत के लिए बार-बार आग्रह किए गए हैं और अदालतों ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया है। गुजरात हाई कोर्ट से आसाराम को बड़ी राहत, 7 जुलाई तक बढ़ाई जमानत