नोएडा के गार्डन गैलरिया मॉल में एक युवती के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली युवती ने अपनी ही कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ पार्टी के दौरान अश्लील हरकत और छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए आरोपी डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पीड़िता की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाना सेक्टर 39 के प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित युवती ने सोमवार रात को थाने में मामला दर्ज कराया।
नोएडा पुलिस के मीडिया सेल के मुताबिक, पीड़ित युवती ने अपनी शिकायत में कहा कि वह इंदिरापुरम स्थित एक बिल्डिंग कंसल्टेंसी फर्म में काम करती है। कंपनी के डायरेक्टर भूपेंद्र कुमार रमैया ने शनिवार को नोएडा के सेक्टर 38A में स्थित गार्डन गैलरिया मॉल के एक रेस्टोरेंट में अपने कर्मचारियों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया था।
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कंपनी के डायरेक्टर की युवती के साथ अश्लील हरकत
पीड़िता का आरोप है कि जब वह पार्टी में पहुंची तो उसकी कंपनी के डायरेक्टर रमैया ने नशे की हालत में उसके साथ अश्लील हरकत की और उसे गलत तरीके से छुआ था। युवती ने बताया कि जब उसने रमैया के इस आचरण का विरोध किया तो डायरेक्टर ने उसे नौकरी से निकालने की धमकी दी। इसके साथ ही उसे गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी गयी।
थाना प्रभारी ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे अदालत में पेश किया जाएगा।
गुरुग्राम के प्लेस्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़
दिल्ली से सटे गुरुग्राम के एक जाने-माने ‘प्लेस्कूल’ में तीन साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई। अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की है। बच्ची के परिजन ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ‘प्लेस्कूल’ के बाहर प्रदर्शन किया।
पीटीआई-भाषा की खबर के मुताबिक, बच्ची के परिजन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार 28 अक्टूबर को एक डिलीवरी मैन बच्ची के घर आया और उसने बच्ची के बालों को सहलाया। इसके बाद बच्ची ने अपनी मां को ‘प्लेस्कूल’ में उसे गलत तरीके से छूए जाने की एक अन्य घटना के बारे में बताया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालांकि बच्ची आरोपी का नाम नहीं बता सकी और न ही वह उसे पहचान पाई। अधिकारी ने बताया कि वह यह भी नहीं बता सकी कि प्लेस्कूल में यह घटना कब और कहां हुई। सदर पुलिस थाने में पॉक्सो अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई और पुलिस ने जांच शुरू कर दी।