Rahul Gandhi Defamation Case: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मानहानि केस में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सुल्तानपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट के जज के छुट्टी पर होने की वजह से सुनवाई को 23 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। राहुल गांधी के वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि कोर्ट के स्पेशल जज शुभम वर्मा छुट्टी पर थे। इसी कारण सुनवाई नहीं हो सकी।

शुभम वर्मा ने बताया कि अगली सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तारीख फिक्स की गई है। 26 जुलाई को खुद राहुल गांधी अपने खिलाफ दायर किए गए मामले में कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि यह केवल सस्ता प्रचार और मेरी छवि को धूमिल करने के लिए दायर किया गया मामला है। वकील शुभम वर्मा के मुताबिक, स्पेशल जज के सामने पेश हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कभी किसी के खिलाफ ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उनके खिलाफ मानहानि का मामला चलाया जा सके। कोर्ट ने इसके बाद सुनवाई की तारीख 12 अगस्त तय की थी।

राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर की थी टिप्पणी

कर्नाटक चुनाव के दौरान साल 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और इस समय देश के गृहमंत्री अमित शाह को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। राहुल के बयान पर बीजेपी के नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में याचिका दायर की। शिकायतकर्ता ने गांधी की इस टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदार और साफ-शुद्ध राजनीति में भरोसा रखने का दावा करती है लेकिन उस पार्टी का अध्यक्ष एक हत्या के मामले में आरोपी है।

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह टिप्पणी उस समय की थी जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे। राहुल गांधी ने जब अमित शाह के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की थी तो उससे करीब चार साल पहले मुंबई की एक कोर्ट ने सीबीआई 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में शाह को बरी कर दिया था। अमित शाह उस समय गुजरात के गृह मंत्री का पदभार संभाल रहे थे।