Gujarat New Traffic Rules- Motor Vehicles Act: गुजरात की बीजेपी सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किए नए मोटर व्हीकल एक्ट में बदलाव किया है। गुजरात के सीएम विजय रुपाणी ने मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम में बदलाव करते हुए गुजरातवासियों को राहत देने की बात कही है। केंद्र सरकार के नियमों से अलग रुपाणी ने ऐलान किया कि राज्य में अब हेलमेट नहीं पहनने पर चालान की राशि 1000 से घटाकर 500 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपए के बदले 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। गौरतलब है कि देश में नए नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर पेंच फंस गया है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के बाद अब बीजेपी शासित गुजरात ने भी भारी जुर्माने पर ऐतराज जताया है।
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રાજ્ય સરકાર દ્વારા મોટર વાહન કાયદા 2019 હેઠળ સમાધાન શુલ્ક(માંડવાળ ફી)માં કરેલ સુધારા. pic.twitter.com/N3AiY4Bvsj
— BJP Gujarat (@BJP4Gujarat) September 10, 2019
गुजरात सरकार को ऐतराज: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने के प्रावधान पर गुजरात के सीएम ने ऐतराज जताते हुए कहा कि RTO से बात करके इसपर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह फैसला आम लोगों को आ रही दिक्कतों को देखेत हुआ लिया है। नए बदलाव 16 सितंबर से लागू किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बदलाव से दो पहिया वाहनों और खेती-किसानी से सबंधित वाहनों के मालिकों को राहत मिलेगी।
क्या हुए बदलाव: सीएम रुपाणी के कानून में बदलाव करने के बाद गुजरात में अब बिना लाइसेंस, पीयूसी के गाड़ी ड्राइव करने और बिना बीमा के 1,500 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं बाइक से स्टंट आदि करने वालों के लिए पहली 5,000 और दूसरी बार में 10,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। गाड़ी चलाते हुए यदि मोबाइल पर बात करते हुए पकड़े जाते हैं तो सिर्फ 500 रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि दूसरी बार ऐसा करते हुए पकडे जाने पर 1,000 रुपए देना होगा।